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आज से पूरी क्षमता के साथ कार्य करेंगे जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया यह निर्देश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट रूम में प्रॉपर सैनिटाइजेशन कराया जाए. इसके साथ ही कोर्ट रूम के अंदर कोविड गाइडलाइन का पालन और सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए.

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Prayagraj News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोविड के केस को तेजी से घटता हुआ देख प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को पूरी क्षमता से कार्य करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोर्ट परिसर में कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो कोर्ट को बंद नहीं किया जाएगा. हालांकि, जिला प्रशासन या सीएमओ की राय है कि जिला या बाहरी न्यायालय परिसर को कोविड-19 महामारी के कारण बंद किया जाना चाहिए तो निर्णय लेने से पहले हाईकोर्ट को सूचना देनी होगी.

प्रॉपर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का हो पालन

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट रूम में प्रॉपर सैनिटाइजेशन कराया जाए. इसके साथ ही कोर्ट रूम के अंदर कोविड गाइडलाइन का पालन और सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए. कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि किसी भी मामले की सुनवाई के दौरान विपक्ष और उनके वकील कोर्ट में मौजूद रहें. यदि पक्षकार अथवा वकील अस्वस्थ हैं तो उन्हें जांच के बाद अनुमति दी जा सकती है.

Also Read: स्पष्ट लिखावट न होने पर अब होगी कारवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीन न्यायालयों को निर्देश किया जारी
मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट में न रुकें वादी और अधिवक्ता- हाईकोर्ट

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं और वादियों के प्रवेश को लेकर कहा कि मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय कक्ष में न रुकें. साथ ही न्यायालय परिसर में ऐसे विद्वान अधिवक्ताओं, वादियों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है, जिनके मामले सूचीबद्ध हैं. हाईकोर्ट का यह दिशा-निर्देश 14 फरवरी से अगले आदेश तक लागू रहेगा रहेगा.

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रिपोर्ट- एस के इलाहाबादी, प्रयागराज

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