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कोल इंडिया : जीवन प्रमाणपत्र जमा नहीं करने पर मेडिकल कार्ड होगा अमान्य

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कोल इंडिया के रिटायर्ड कर्मियों द्वारा ससमय ‘जीवन प्रमाणपत्र’ जमा नहीं करने पर सीपीआरएमएस-एनई के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए मेडिकल कार्ड अमान्य हो जायेगा.

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मनोहर कुमार, धनबाद : कोल इंडिया के रिटायर्ड कर्मियों द्वारा ससमय ‘जीवन प्रमाणपत्र’ जमा नहीं करने पर सीपीआरएमएस-एनई के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए मेडिकल कार्ड अमान्य हो जायेगा. कोल इंडिया के कार्यकारी निदेशक (कार्मिक) सह विभागाध्यक्ष (श्रमशक्ति व औद्योगिक संबंध) अजय कुमार चौधरी के हस्ताक्षर से सभी कोल कंपनियों के निदेशक कार्मिक को पत्र प्रेषित किया गया है. इसमें बताया गया कि सीपीआरएमएस-एनई (संशोधित), योजना के पात्र सदस्यों को प्रत्येक वर्ष नवंबर के महीने में जीवन प्रमाण पत्र की प्रति जमा करनी होगी. इसके लिए उचित कार्यालय में भौतिक माध्यम से या ऑनलाइन मोड से सदस्य अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं.

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जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने के संदर्भ में, यह उल्लेख करना उचित है कि चूंकि जीवन प्रमाण पोर्टल मुख्य रूप से पेंशन के उद्देश्य से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए है. पोर्टल पर गलत प्रस्तुतीकरण से सीएमपीएफओ से सीएमपीएस-1998 के तहत पेंशन बंद हो सकती है. इसकी जानकारी विभिन्न शिकायतों से पता चला है. तदनुसार, सीपीआरएमएस-एनइ (संशोधित) के साथ-साथ सीपीआरएमएस-एनइ (2014) के पात्र सदस्यों को भारत सरकार के जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के इच्छुक होने पर उन्हें जागरूक करना है.

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साथ ही पोर्टल का उपयोग करते समय ऐसे सदस्यों को सावधान रहना चाहिए. तीनों प्रमुखों में से प्रत्येक के सामने सीपीआरएमएसएनई के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करते समय ‘कोल इंडिया लिमिटेड’ का चयन करना जरूरी है. अलग-अलग कर्मचारी जो सीपीआरएमएस-एनई और सीएमपीएस-1998 के लिए पंजीकृत लाभार्थी हैं, उन्हें कोल इंडिया और सहायक कंपनियों से सीपीआरएमएसएनई लाभों के लिए जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से व सीएमपीएफओ से सीएमपीएस-1998 के लिए चयन करके हर बार अलग-अलग जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा. इसके अलावा यह भी ध्यान देने को कहा गया है कि ‘जीवन-प्रमाणपत्र’ जमा न करने पर सीपीआरएमएस-एनई के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए मेडिकल कार्ड अमान्य हो जायेगा. ऐसे में कोल कंपनियों को उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने व योजना के पात्र सदस्यों की जानकारी के लिए इसका व्यापक प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया है.

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