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झारखंड बजट सत्र: कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने सदन में उठाया अवैध खनन का मामला, मंत्री ने दिया ये आश्वासन

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एनटीपीसी की पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना में फॉरेस्ट क्लीयरेंस की शर्तों का उल्लंघन कर जीवन रेखा/दोमुहानी नाला/नदी को बर्बाद कर दिया गया है और इस संबंध में एनटीपीसी, वन विभाग व जिला प्रशासन ने अवैध खनन में जुर्माना के अलावा आरोपियों पर अन्य कार्रवाई नहीं की है.

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बड़कागांव (हजारीबाग) संजय सागर. एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना में 37.20 हेक्टेयर (करीब 100 एकड़) भूमि पर अवैध खनन मामले को लेकर विधायक अंबा प्रसाद ने विधानसभा में फिर से मामला उठाया. आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र के दौरान भी विधायक ने इस मामले को जोरदार तरीके से सदन में उठाया था. विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक अंबा प्रसाद ने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री से कहा कि 100 एकड़ वन भूमि में अवैध खनन की पुष्टि हुई तथा एनटीपीसी पर जुर्माना लगाने की अनुशंसा भी की गयी है, लेकिन अवैध खनन के लिए ना तो किसी एनटीपीसी के पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय की गयी है और ना ही उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है. एनटीपीसी की पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना में फॉरेस्ट क्लीयरेंस की शर्तों का उल्लंघन कर जीवन रेखा/दोमुहानी नाला/नदी को बर्बाद कर दिया गया है और इस संबंध में एनटीपीसी, वन विभाग व जिला प्रशासन ने अवैध खनन में जुर्माना के अलावा आरोपियों पर अन्य कार्रवाई नहीं की है.

मंत्री ने सदन में दिया ये आश्वासन

विभागीय मंत्री ने विधायक अंबा प्रसाद की सभी बातों को लिखित रूप से स्वीकारा व जवाब दिया है कि एनटीपीसी परियोजना में भारत सरकार से stage-2 में लगायी गयी शर्त संख्या आठ का उल्लंघन करते हुए दोमुहानी नाला में 37.20 हेक्टेयर भूमि पर अवैध खनन किया गया है, जिसकी सूचना पूर्ण विवरण के साथ राज्य सरकार एवं भारत सरकार को समर्पित है. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा इस मामले को फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी की बैठक में रखा जा चुका है. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश के माध्यम से जांच हेतु समिति का गठन किया गया है एवं भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र के माध्यम से दिनांक 17 फरवरी 2023 द्वारा समिति को प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित करने का अनुरोध भी किया गया है, जिसका स्थल भ्रमण भी निकट भविष्य में संभावित है. भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में कार्रवाई का आश्वासन दिया.

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अंबा ने सदन में की ये मांग

विभागीय मंत्री द्वारा प्राप्त आश्वासन के बाद सरकार से अंबा प्रसाद ने दोषी अधिकारियों और कर्मियों पर वन एवं वन भूमि को बचाने हेतु कदम उठाने तथा खान एवं खनिज अधिनियम, वन अधिनियम, वन्य प्राणी अधिनियम एवं वन संरक्षण अधिनियम की अनदेखी कर अवैध रूप से खनिज निकालने पर एनटीपीसी के दोषी अधिकारियों पर आईपीसी की धाराओं में फॉरेस्ट केस और एफआईआर दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई करने एवं जंगल और खनिज की क्षति पर लगाम लगाने की मांग की.

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