24.1 C
Ranchi
Thursday, February 6, 2025 | 07:28 pm
24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

उच्च प्राथमिक में 14 हजार भर्ती के लिए नहीं रुकेगी काउंसलिंग,सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

Advertisement

इस संदर्भ में वकील आशीषकुमार चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट अभी हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारी याचिका सुनी. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हाई कोर्ट नियुक्ति पर अंतिम आदेश देता है तो उसे चुनौती दी जा सकती है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

पश्चिम बंगाल में उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग नहीं रोकी जा सकती है. उच्च प्राथमिक में 14 हजार से अधिक रिक्तियों की काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक अब काउंसलिंग को रोका नहीं जा सकता है. स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए काउंसलिंग जारी रख सकेगा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हिमा कोहली और असउद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने साफ कर दिया कि अगर हाई कोर्ट नियुक्ति पर अंतिम आदेश देता है तो उसे चुनौती दी जा सकती है.

- Advertisement -

उच्च प्राथमिक में 2016 की मेरिट सूची का मामला

उच्च प्राथमिक में 2016 की मेरिट सूची से नियुक्ति को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दायर किया गया था. इस भर्ती प्रक्रिया के पहले पैनल में नौ हजार अभ्यर्थी हैं. विभिन्न कारणों से उनकी काउंसिलिंग रोक दी गई थी. एसएससी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. 17 अक्टूबर को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की खंडपीठ ने एसएससी को काउंसलिंग शुरू करने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि वे किसी को नियुक्त नहीं कर सकते. एसएससी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उच्च प्राथमिक में कुल 14,339 रिक्तियों के लिए भर्ती काउंसलिंग शुरू कर दी है.

Also Read: WB News: महुआ मोइत्रा कई बार विवादों में उलझी, ममता बनर्जी से भी रिश्तों में भी आ गई थी खटास
35 अभ्यर्थियों ने शीर्ष अदालत में दायर किया था मामला

हालांकि, उच्च प्राथमिक नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के एक वर्ग ने उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उच्च प्राथमिक में 14,000 से अधिक रिक्तियों के लिए भर्ती काउंसलिंग को रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. उनका दावा है कि पहले पैनल में नाम था लेकिन नये पैनल में कोई नाम नहीं है. ‘अपारदर्शी’ पैनल बनाकर काउंसलिंग शुरू कर दी गई है. सौमिता सरकार समेत उच्च प्राथमिक नौकरी के इच्छुक 35 अभ्यर्थियों ने शीर्ष अदालत में मामला दायर कर काउंसलिंग रोकने का अनुरोध किया है. मंगलवार को शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति हिमा कोहली और असउद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ इसी मामले की सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग नहीं रोकी जा सकती. काउंसलिंग जारी रह सकती है. हालाकि, यदि कलकत्ता उच्च न्यायालय काउंसलिंग के बाद भर्ती के संबंध में कोई अंतिम आदेश जारी करता है, तो नौकरी चाहने वाले इसे चुनौती दे सकते हैं.

Also Read: WB News : ममता बनर्जी 20 दिसंबर को दिल्ली में पीएम मोदी के साथ कर सकती हैं मुलाकात

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें