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रेलवे स्टेशन में गंदगी फैलाना पड़ेगा महंगा

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रेलवे स्टेशनों में अब गंदगी फैलाना, थूकना, सिगरेट पीना, पोस्टर लगाना महंगा पड़ने वाला है. पकड़े जाने पर देना पड़ेगा जुर्माना. भले ही पहले भी जुर्माने का प्रावधान था लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया था. अब रेल बोर्ड द्वारा जारी इस फरमान के बाद रेलवे के उन यात्रियों के बीच हड़कंप फैल गया है ट्रेन में यात्रा के दौरान गुटखा, खैनी, सिगरेट, शराब का सेवन करने व बार -बार थूकने और जगह -जगह कचरा व गंदगी फैलाने का काम करते हैं.

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आसनसोल.

रेलवे स्टेशनों में अब गंदगी फैलाना, थूकना, सिगरेट पीना, पोस्टर लगाना महंगा पड़ने वाला है. पकड़े जाने पर देना पड़ेगा जुर्माना. भले ही पहले भी जुर्माने का प्रावधान था लेकिन इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया था. अब रेल बोर्ड द्वारा जारी इस फरमान के बाद रेलवे के उन यात्रियों के बीच हड़कंप फैल गया है ट्रेन में यात्रा के दौरान गुटखा, खैनी, सिगरेट, शराब का सेवन करने व बार -बार थूकने और जगह -जगह कचरा व गंदगी फैलाने का काम करते हैं.

गौरतलब है कि रेल बोर्ड द्वारा देश के तमाम रेलवे स्टेशनों को स्वच्छ और साफ-सुथरा रखने के उद्देश्य से जारी हुए इस निर्देश की एक कॉपी पहले तो पूर्व रेलवे सुरक्षा विभाग के प्रिंसिपल चीफ सिक्युरिटी कमिश्नर कम आइजी प्रेम शिवा व आरपीएफ को भेजी गयी. वहीं बाकी की चार कॉपियां पूर्व रेलवे के चार मंडलों के वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्तों को भेजकर रेलवे ने इस नये नियम को अविलंब चालू करने को कहा गया है. ऐसी ही एक कॉपी आसनसोल रेलवे डिवीजन के रेलवे सुरक्षा बल के कमांडेंट राहुल राज को भी प्राप्त हुई है. राहुल राज ने रेल नये नियम की कॉपी को अपने संज्ञान में लेते हुए कार्य भी शुरू कर दिया है. उन्होंने रेलवे द्वारा जारी किये गये इस नये नियम के तहत आरपीएफ द्वारा चलाये जा रहे अभियान को लेकर बताया है कि आसनसोल रेल डिवीजन के अंतर्गत आने वाली तमाम रेलवे स्टेशनों पर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और एक इंस्पेक्टर को रेलवे के इस नये नियम को अमलीजामा पहनाने के लिए ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है. जो अलग -अलग शिफ्ट में आसनसोल रेलवे स्टेशन से लेकर रानीगंज, बराकर, कुल्टी, चित्तरंजन, जामताड़ा जसीडीह, देवघर, बासुकिनाथ, मधुपुर, सीतारामपुर, अंडाल, शिवरी, पानागढ़, मानकर, दुर्गापुर व आसनसोल यानी आसनसोल रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आने वाली तमाम स्टेशनों पर नजर बनाये हुए हैं, यहां तक कि वह अपने इस कार्य में अधिक से अधिक सफलता हासिल करने व उसमें तेजी लाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर लगी सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ले रहे हैं.

उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड के इस नये नियम से रेलवे को प्रतिदिन छोटे स्टेशनों से पांच सौ तो बड़े स्टेशनों से एक हजार से लेकर 1500- 2000 रुपये तक की कमाई हो रही है. साथ में स्टेशन परिसर भी पहले से भी ज्यादा साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा कि रेलवे द्वारा जारी किये गये इस नये नियम का उल्लंघन करने वालों से वसूली गयी जुर्माने की राशि रेलवे के विकास कार्यों में लगायी जायेगी.

क्या है नियम

राहुल राज ने रेलवे द्वारा जारी किये गये नये नियमों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगर कोई भी यात्री रेलवे स्टेशन पर अगर थूकता हुआ पकड़ा गया तो उससे उनकी टीम 100 रुपये जुर्माना वसूलेगी. जुर्माने की एक रसीद भी दोषी को उपलब्ध करायी जायेगी. जिसकी एक कॉपी आरपीएफ के पास होगी और तीसरी कॉपी रेलवे के संबंधित विभाग के अकाउंट विभाग के पास जमा करायी जायेगी. इससे जुर्माने का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा. जिससे यह पता चल सकेगा की कौन से यात्री से किस अपराध के लिए जुर्माना वसूला गया है.

जुर्माना

थूकने पर – 100 रुपये

ट्रेन में सिगरेट पीने पर- 200 रुपये

पोस्टर चिपकाने पर – 500 रुपये

गंदगी फैलाने पर – 100 रुपये

इस अभियान से आम यात्री खुश हैं. वह रेलवे के इस नये नियम का स्वागत करते हुए कह रहे हैं कि रेलवे को यह नियम पहले ही लागू करना चाहिए था.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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