12.1 C
Ranchi
Friday, February 14, 2025 | 05:30 am
12.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

WB News : आइसीडीएस सुपरवाइजर पद पर कोर्ट के हस्तक्षेप से नियुक्ति का रास्ता साफ

Advertisement

कलकत्ता हाइकोर्ट के हस्तक्षेप से राज्य में आइसीडीएस सुपरवाइजर पद पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. मंगलवार को इससे संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने कानूनी विवाद में फंसे 409 लाेगों को सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया. इसके साथ ही न्यायाधीश ने आइसीडीएस सुपरवाइजर पद पर 26 वर्ष बाद 1729 रिक्तियां भरने का भी निर्देश दिया है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

कोलकाता.

कलकत्ता हाइकोर्ट के हस्तक्षेप से राज्य में आइसीडीएस सुपरवाइजर पद पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. मंगलवार को इससे संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने कानूनी विवाद में फंसे 409 लाेगों को सुपरवाइजर के रूप में नियुक्त करने का आदेश दिया. इसके साथ ही न्यायाधीश ने आइसीडीएस सुपरवाइजर पद पर 26 वर्ष बाद 1729 रिक्तियां भरने का भी निर्देश दिया है.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे पहले 1998 में आइसीडीएस सुपरवाइजर पद पर नियुक्तियां हुई थीं, इसके बाद उक्त पद पर कोई नियुक्ति नहीं हुई. राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की और 3458 पदों पर नियुक्तियों के लिए विज्ञप्ति जारी की. इससे पहले केंद्र सरकार ने 15 सितंबर 2015 में एक निर्देशिका जारी कर कहा था कि सुपरवाइजर के कुल रिक्त पदों में से 50 प्रतिशत को आंगनबाड़ी कर्मियों की पदोन्नति कर भरना होगा.

लेकिन आरोप है कि राज्य सरकार ने सिर्फ 422 पदों को खाली छोड़ कर बाकी 3036 पदों पर प्रत्यक्ष रूप से नियुक्तियां शुरू कर दी. राज्य सरकार की इस विज्ञप्ति को चुनौती देते हुए आंगनबाड़ी कर्मियों ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट की न्यायाधीश लपिता बनर्जी ने 19 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार की निर्देशिका के अनुसार नियुक्ति करने का आदेश दिया था. लेकिन आरोप है कि हाइकोर्ट के निर्देश के बावजूद राज्य सरकार ने नियुक्ति जारी रखी. इसके बाद आंगनबाड़ी कर्मियों ने राज्य सरकार पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाते हुए एक बार फिर हाइकोर्ट का रुख किया था, जिस पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राजशेखर मंथा ने हाइकोर्ट के पूर्ववर्ती आदेश को ही बहाल रखा और 50 प्रतिशत पदों पर आंगनबाड़ी कर्मियों की पदोन्नति कर भरने का आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें