17.1 C
Ranchi
Thursday, February 13, 2025 | 10:22 pm
17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

हाइकोर्ट ने आइआइएम कलकत्ता के फैकल्टी मेंबर की पेंशन को लेकर पुनर्विचार याचिका की मंजूर

Advertisement

खंडपीठ ने माना कि संबंधित पेंशन नियम स्वतः ही उन कर्मचारियों को कवर करते हैं, जिन्होंने ऑप्ट-आउट नहीं किया.

Audio Book

ऑडियो सुनें

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट की खंडपीठ ने 2020 में नयी जीपीएफ-सह-पेंशन-सह-ग्रेच्युटी योजना में शामिल न होने पर आइआइएम कलकत्ता फैकल्टी मेंबर को पेंशन लाभ देने से इनकार कर दिया था. जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को अनुमति दी. खंडपीठ ने माना कि संबंधित पेंशन नियम स्वतः ही उन कर्मचारियों को कवर करते हैं, जिन्होंने ऑप्ट-आउट नहीं किया. इसने स्पष्ट किया कि पिछली खंडपीठ ने यह मानने में गलती की कि कर्मचारी को स्पष्ट रूप से ऑप्ट-इन करना था. गाैरतलब है कि 1987 में आइआइएम कलकत्ता ने चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अधिसूचना जारी की, जिसमें नयी पेंशन योजना शुरू की गयी. यदि कर्मचारी सीपीएफ योजना के अंतर्गत बने रहना चाहते थे तो उन्हें छह महीने के भीतर इससे बाहर निकलना आवश्यक था अन्यथा, वे स्वचालित रूप से नयी जीपीएफ-सह-पेंशन-सह-ग्रेच्युटी योजना (नई योजना) में चले जायेंगे. जबकि आइआइएम कलकत्ता फैकल्टी मेंबर ने कोई विकल्प नहीं चुना और आइआइएम ने उन्हें सीपीएफ लाभार्थी के रूप में मानना जारी रखा. 2020 में एक डिवीजन बेंच ने पेंशन योजना में शामिल होने के आइआइएम कलकत्ता फैकल्टी मेंबर के दावे को खारिज कर दिया यह मानते हुए कि वे इसमें शामिल होने में विफल रहे. अंत में न्यायालय ने पुनर्विचार के दौरान प्रस्तुत किये गये नये दस्तावेजों को स्वीकार किया, जिसमें बैठकों के मिनट और वित्तीय विवरण शामिल हैं. इसने माना कि ये दस्तावेज आइआइएम कलकत्ता फैकल्टी मेंबर के मामले की पुष्टि करते हैं और उसका समर्थन करते हैं. कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका स्वीकार की और आइआइएम कलकत्ता फैकल्टी मेंबर की अपील रद्द करने का फैसला खारिज कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें