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शिक्षा विभाग ने दिया आरबीयू को ईसी की बैठक नहीं करने का निर्देश

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शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिये गये पत्र में एक बिंदु की ओर इशारा किया गया है.

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कोलकाता. उच्च शिक्षा विभाग ने रवींद्र भारती यूनिवर्सिटी (आरबीयू) को चार दिसंबर को अपनी कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक नहीं करने को कहा है, क्योंकि इसके प्रस्तावित एजेंडे में कुछ आइटम कथित तौर पर पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय (व्यय का नियंत्रण) अधिनियम 1976 का ”पूरी तरह से उल्लंघन” करते दिख रहे हैं. शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि दिये गये पत्र में एक बिंदु की ओर इशारा किया गया है. इसमें निलंबित रजिस्ट्रार सुबीर मैत्रा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पर प्रस्तावित चर्चा नहीं हो सकी. वर्तमान में यह मुद्दा न्यायिक जांच के तहत है. न्यायिक जांच के अधीन विषय पर कार्यकारी परिषद की बैठक में चर्चा नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा : अगर एजेंडे का छात्रों के मुद्दों से कोई लेना-देना होता, तो हम बैठक की अनुमति देने पर विचार कर सकते थे. हालांकि 10 सूत्री एजेंडा विभाग को भेजा गया है. छात्रों के मुद्दों से कोई यहां कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि वे पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय (व्यय नियंत्रण) अधिनियम 1976 का उल्लंघन करते हैं. एजेंडे में शामिल वस्तुओं में से एक न्यायिक जांच के अधीन है. पत्र में यह भी कहा गया है कि चूंकि विश्वविद्यालय में कोई नियमित कुलपति नहीं है, इसलिए परिषद की बैठक आयोजित करना पश्चिम बंगाल राज्य विश्वविद्यालय (कुलपति के नियम और शर्तें) के नियम 3 (5) का उल्लंघन होगा. ध्यान रहे, जुलाई 2023 से, विश्वविद्यालय कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के अधीन चल रहा है. राज्यपाल ने कथित तौर पर राज्य सरकार से परामर्श किये बिना उन्हें कार्यवाहक वीसी के रूप में नियुक्त किया. शिक्षा विभाग ने पूर्णकालिक वीसी की नियुक्ति के लिए खोज शुरू कर दी है. 28 नवंबर को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को भेजे गये पत्र में कहा गया है : प्रस्तावित ईसी (कार्यकारी परिषद) की बैठक में कुछ प्रस्तावित एजेंडा पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय (व्यय का नियंत्रण) अधिनियम, 1976 का पूर्ण उल्लंघन है, और इसमें कुछ ऐसे मुद्दे भी शामिल हैं, जिस एजेंडे की विषयवस्तु फिलहाल न्यायिक जांच प्रक्रिया में है, इसलिए बुधवार को होने वाली ईसी की बैठक को नहीं करने का निर्देश दिया गया है. बैठक में शिक्षकों की कैरियर उन्नति योजना के तहत पदोन्नति और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के आवेदन के लिए एक समिति की सिफारिशों पर विचार किये जाने का प्रस्ताव था, लेकिन फिलहाल ईसी बैठक को नहीं करने व नियमों का उल्लंघन करने से बचने के लिए कहा गया है.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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