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कोयला तस्करी के मामले में आरोप-पत्र गठन की प्रक्रिया शुरू

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50 आरोपियों में से 48 आरोपियों के खिलाफ श्रेणीबद्ध तरीके से होगा आरोप का गठन

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25 को तय किये जायेंगे आरोप

18 नवंबर को फिर होगी मामले की सुनवाई

50 आरोपियों में से 48 आरोपियों के खिलाफ श्रेणीबद्ध तरीके से होगा आरोप का गठन

प्रतिनिधि, आसनसोल

कोयला तस्करी के मामले में प्रारंभिक आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. गुरुवार को सीबीआइ के वकील राकेश कुमार ने सीबीआइ कोर्ट में आरोप तय करने का प्रस्ताव रखा. न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने विशिष्ट मामलों और धाराओं के साथ प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया. सीबीआइ के वकील राकेश कुमार ने बताया कि मामले में कंपनी, सरकारी कर्मचारी, संबंधित आरोपियों की श्रेणियों के आधार पर आरोप तय किये जायेंगे. न्यायाधीश राजेश कुमार चक्रवर्ती सोमवार को इन धाराओं पर आरोपियों के वकीलों की दलील सुनेंगे. इस मामले में 25 नवंबर को आरोप तय किये जायेंगे. इस दिन जज राजेश चक्रवर्ती ने वकील से जानना चाहा कि किस पर किस धारा के तहत आरोप लगाये गये हैं.

सीबीआइ के वकील राकेश कुमार ने कहा कि इसीएल श्रमिकों, कंपनियों (गैर-सरकारी संगठनों) और संबंधित आरोपियों की तीन श्रेणियों पर अलग-अलग धाराएं लगायी गयी हैं. इनमें से कई धाराओं को प्रस्ताव के दौरान अभियुक्तों के वकील द्वारा चुनौती दी गयी थी. उन्होंने मामले में अपना पक्ष पेश करने के लिए समय मांगा, तो न्यायाधीश ने उन्हें उनका पक्ष रखने के लिए सोमवार का दिन तय किया.

इस मामले में कुल 50 आरोपी हैं, जिसमें विनय मिश्रा भगोड़ा करार दिया गया है. ईसीएल के एक कर्मी की मौत हो चुकी है. यानी 48 आरोपियों पर आरोप तय होगा. गुरुवार को 48 में से 46 लोग ही उपस्थित थे. बचाव पक्ष के वकील शेखर कुंडू ने बताया कि गुरुवार को चार्ज फ्रेम करने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है. लेकिन आरोप तय नहीं किया जा सका. 48 आरोपियों में से एक मातृशोक के कारण अनुपस्थित रहा तथा दूसरा स्वास्थ्य संबंधित समस्या के कारण गैरहाजिर रहा. 48 आरोपियों पर अलग-अलग श्रेणी के आधार पर आरोप तय किये गये हैं. जिनमें अभियुक्त को अपना पक्ष रखने के लिए सोमवार का दिन मुकर्रर किया गया है. सोमवार को फिर सुनवाई होगी. गौरतलब है कि मामले का मुख्य आरोपी विनय मिश्रा अभी भी फरार है. ईसीएल के एक सुरक्षा जवान की मौत हो गयी है. कोयला माफिया गुरुपद माजी इडी के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद है.

इससे पहले कोयला तस्करी मामले में आरोप तय करने की तारीख तीन जुलाई तय की गयी थी. आरोपी और कई गवाह अदालत में अनुपस्थित थे, इसलिए उस दिन आरोप तय नहीं किये गये. इसके बाद जज ने नौ अगस्त की तारीख तय की. सर्विस कोर्ट में हड़ताल के कारण आरोप तय नहीं किये गये. फिर सात सितंबर की तारीख तय की गयी. उस दिन चार्ज फ्रेम नहीं बन पाया था.

इसके बाद सीबीआइ कोर्ट के जज राजेश चक्रवर्ती ने 14 नवंबर की तारीख तय की. 14 नवंबर यानी गुरुवार को चार्ज फ्रेम बनने की शुरुआती प्रक्रिया शुरू हो गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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