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करया हत्याकांड : हाइकोर्ट ने तलब की केस डायरी

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23 दिसंबर तक केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है.

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कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने महानगर के करया थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड के मामले में पुलिस से केस डायरी तलब की है. 23 दिसंबर तक केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया है. मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने कहा कि केस डायरी देखने के बाद ही अगला फैसला लिया जायेगा. इस मामले की निचली अदालत में भी इसी सप्ताह सुनवाई होने वाली है. इस पर हाइकोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि फिलहाल निचली अदालत में सुनवाई जारी रहेगी. गौरतलब रहे कि 12 जुलाई को करया थाना क्षेत्र में एक युवक का लहूलुहान शव मिला था. उसके शरीर पर कई घाव थे. मृतक की पत्नी नगमा बीबी ने आरोप लगाया था कि उसके पति की कई लोगों ने मिल कर हत्या की है. शिकायत के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया. मृतक की पत्नी आरोप है कि मामले की जांच में कोई तेजी नहीं है. ऐसे में उसने एसआइटी जांच की मांग को लेकर हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मंगलवार को राज्य के अधिवक्ता ने हाइकोर्ट में बताया कि इस हत्याकांड में असम के तिनसुकिया से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. उसके खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया गया है. मृतक की स्कूटी भी बरामद कर ली गयी है. इसके बाद न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने कहा कि पहले मामले की केस डायरी देखनी होगी. उसके बाद ही वह कोई फैसला लेंगे.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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