21.1 C
Ranchi
Friday, February 7, 2025 | 02:11 pm
21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Calcutta High Court : ‘द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल’ के रिलीज का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से किया इंकार

Advertisement

Calcutta High Court : उल्लेखनीय है कि इस फिल्म को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है. पिछले साल फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद कोलकाता पुलिस के पास शिकायत दर्ज की गयी थी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Calcutta High Court : कलकत्ता हाईकोर्ट ने फिल्म ‘द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल’ के रिलीज पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. यह फिल्म निर्देशक सनोज कुमार मिश्रा द्वारा बनायी गयी है और 30 अगस्त को रिलीज होनेवाली है. इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए राजीव कुमार झा नामक एक शख्स ने कलकत्ता हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता का तर्क था कि फिल्म के रिलीज होने पर सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगड़ने का खतरा है, इसलिए इसे रोका जाना चाहिए.

- Advertisement -

हाईकोर्ट ने रिलीज पर हस्तक्षेप करने से किया इंकार

गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने इस पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. याचिकाकर्ता का दावा था कि फिल्म में कुछ सांप्रदायिक दृश्य हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द्र को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या उन्होंने फिल्म देखी है? जवाब में याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने फिल्म नहीं देखी है, क्योंकि यह अभी रिलीज नहीं हुई है. इसके बाद, हाइकोर्ट ने अपने अवलोकन में कहा कि इस तरह से किसी फिल्म की रिलीज नहीं रोकी जा सकती.

Also Read : Mamata Banerjee : ममता बनर्जी ने अपने बयान पर दी सफाई कहा, मेरे खिलाफ हो रहा है झूठा प्रचार

क्या कहा हाईकोर्ट ने

मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि अगर सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म को मंजूरी दी जाती है, तो इसे रिलीज किया जायेगा. उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि फिल्म के रिलीज होने के बाद अगर किसी दृश्य को लेकर कोई आपत्ति होती है, तो याचिकाकर्ता इसे अदालत के समक्ष रख सकते हैं. अदालत उस हिस्से पर विचार करेगी. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का भी उल्लेख किया गया. मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी.

फिल्म को लेकर काफी समय से चल रहा है विवाद

उल्लेखनीय है कि इस फिल्म को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है. पिछले साल फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद कोलकाता पुलिस के पास शिकायत दर्ज की गयी थी. आरोप था कि फिल्म बंगाल की छवि और सौहार्द्र को नुकसान पहुंचा रही है, जिसके कारण अम्हर्स्ट थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी थी.

Also read : अभाविप ने किया ममता बनर्जी का पुतला दहन

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें