19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Calcutta High Court : काेलकाता पुलिस का निर्देश दरकिनार, डॉक्टरों के ‘द्रोही कार्निवल’ को मिली कोर्ट की मंजूरी

Advertisement

Calcutta High Court : .न्यायमूर्ति रवि किशन कपूर ने कहा कि सभी को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है. 163 धारा लागू करने के लिए कोलकाता पुलिस का नोटिस अमान्य है और इसलिए इसे खारिज किया जा रहा है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Calcutta High Court : पश्चिम बंगाल में आरजी कर अस्पताल की घटना को लेकर प्रदर्शन कर रहे कनिष्ठ चिकित्सकों द्वारा मध्य कोलकाता के रानी रासमणि एवेन्यू के निकट ‘द्रोह’ कार्निवल के आह्वान के बीच कोलकाता पुलिस द्वारा रेड रोड में ‘पूजा कार्निवल’ के आयोजन को लेकर इसके आस पास के इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी थी. कोलकाता पुलिस के इस फैसले के खिलाफ चिकित्सकों के एक प्रमुख संगठन व डॉक्टरों के संयुक्त मंच ने मंगलवार को कलकत्ता हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

- Advertisement -

काेलकाता पुलिस का निर्देश दरकिनार

मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट में अवकाशकालीन बेंच के न्यायाधीश रवि कृष्ण कपूर ने कोलकाता पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति को खारिज करते हुए जूनियर चिकित्सकों के द्रोह कार्निवल को मंजूरी दे दी. कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि कार्निवल को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा धारा 163 लागू करने का नोटिस असंगत है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता से पूछा कि क्या वे इस द्रोह कार्निवल के विरोध में हैं या इसे नियंत्रित करने में असमर्थ हैं.

Also read : Supreme Court : आरजी कर अस्पताल मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

सभी को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार : कोर्ट

इस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि यदि द्रोह कार्निवल बुधवार को आयोजित हो तो राज्य को कोई आपत्ति नहीं है. साथ ही राज्य सरकार ने यह कार्यक्रम रामलीला मैदान में आयोजित करने का प्रस्ताव दिया. लेकिन अदालत ने राज्य सरकार के प्रस्तावों को मानने से इंकार कर दिया.न्यायमूर्ति रवि किशन कपूर ने कहा कि सभी को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है. 163 धारा लागू करने के लिए कोलकाता पुलिस का नोटिस अमान्य है और इसलिए इसे खारिज किया जा रहा है. न्यायाधीश ने कहा कि रेड रोड और रानी रासमणि रोड के बीच बैरिकेड्स लगाये जायेंगे और अन्य जगहों से बैरिकेड्स हटाने होंगे.

Also read : Supreme Court : कोलकाता डाॅक्टर हत्याकांड मामले में सीबीआई ने कोर्ट के सामने क्या कहा, यहां जानें पूरा अपडेट

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें