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इडी की विशेष अदालत से अर्पिता मुखर्जी को मिल गयी जमानत

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राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी को शिक्षक नियुक्ति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की विशेष अदालत से जमानत मिल गयी है.

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शर्त. इडी अधिकारियों के पास अर्पिता को जमा रखना पड़ेगा पासपोर्ट

संवाददाता, कोलकाता

राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की महिला मित्र अर्पिता मुखर्जी को शिक्षक नियुक्ति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (इडी) की विशेष अदालत से जमानत मिल गयी है. सोमवार को कोलकाता में इडी की विशेष अदालत ने अर्पिता मुखर्जी को पांच लाख रुपये के व्यक्तिगत बॉन्ड पर जमानत देने का फैसला किया. पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया गया था. अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से करीब 50 करोड़ रुपये बरामद होने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के 857 दिनों के बाद उन्हें जमानत मिली है. हालांकि, पार्थ चटर्जी की जमानत का मामला अब भी अदालत में लंबित है.

अदालत सूत्रों के मुताबिक, अर्पिता को जमानत देने को लेकर अदालत ने उन्हें कुछ शर्तें भी दी हैं. अर्पिता मुखर्जी यह मामला अदालत में जारी रहने के दौरान कोलकाता छोड़कर बाहर नहीं जा सकती हैं. उन्हें यह मामला जारी रहने तक इडी दफ्तर में अपना पासपोर्ट भी जमा रखना होगा.

बताया जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी की मां की हाल ही में मौत हो गयी है. अर्पिता अपनी मां के बीमार रहने के दौरान उनसे मिलने महिला जेल से पैरोल पर बेलघरिया स्थित अपने घर आयी थीं. इस बार भी मां की मौत के बाद अदालत में पैरोल के लिए आवेदन किया था. अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए दो दिन के लिए पैरोल पर घर जाने का निर्देश दिया था. दो दिन की अवधि बीतने पर अर्पिता ने अदालत में पैरोल की तिथि को बढ़ाने के लिए फिर से नयी याचिका दायर की थी.

इसी बीच, इडी अदालत में पहले से जमानत को लेकर लंबित याचिका पर भी सुनवाई होनी थी. सोमवार को इडी अदालत ने अर्पिता मुखर्जी की याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि शिक्षक नियुक्ति घोटाले में इडी ने 22 जुलाई 2022 को दक्षिण कोलकाता के नाकतला में स्थित पार्थ के घर पर छापामारी की थी. लंबी तलाश और पूछताछ के बाद चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया. उनसे पूछताछ के बाद उनकी महिला मित्र कहलाने वाली अर्पिता मुखर्जी के टाॅलीगंज और बेलघरिया फ्लैट पर केंद्रीय जांच एजेंसी ने छापामारी की थी. इस दौरान टाॅलीगंज स्थित अर्पिता के फ्लैट से 21 करोड़ 90 लाख रुपये नकद बरामद किये गये थे.

इसके अलावा भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा और सोने के आभूषण भी बरामद हुए. उसके बाद, उसी वर्ष 27 जुलाई को इडी ने बेलघरिया स्थित एक आवास में अर्पिता के नाम पर दो फ्लैटों पर छापामारी कर कुल 27.9 करोड़ रुपये नकदी बरामद करने के साथ ढेर सारे आभूषण भी जब्त किये थे. इडी ने दावा किया कि अर्पिता के दो फ्लैटों से कुल 49.8 करोड़ रुपये नकद और 5.8 करोड़ रुपये के जेवरात बरामद किये गये.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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