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राजाराम को 18 तक न्यायिक हिरासत

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अभिषेक के घर व दफ्तर के बाहर रेकी का मामला

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अभिषेक के घर व दफ्तर के बाहर रेकी का मामला

कोलकाता. तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के घर व दफ्तर के बाहर रेकी करने के आरोप में कोलकाता पुलिस के हाथों गिरफ्तार राजाराम रेगे को रविवार को बैंकशाल कोर्ट में पेश करने पर अदालत ने उसे 18 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. अदालत सूत्रों के मुताबिक रविवार को आरोपी की पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद उसे बैंकशाल कोर्ट में पेश किया गया था. इस बीच, गिरफ्तार आरोपी की ओर से वकील इंद्र दीप दास ने अपने मुवक्किल की जमानत के लिए आवेदन किया. उन्होंने अदालत में कहा कि उनका मुवक्किल एक व्यवसायी है. वह व्यावसाय के लिए देश के किसी भी राज्य में आ-जा सकते है. उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है. तुरंत अदालत से उन्हें जमानत दी जाये.

इधर, सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी से पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिली हैं. कुछ जानकारी का खुलासा होना अभी भी बाकी है, जिसमें वह मुंबई से कोलकाता क्यों आया था? उसे एक वीवीआइपी सांसद का फोन नंबर कैसे और किस व्यक्ति से मिला? उसने वह फोन नंबर क्यों हासिल किया, यह अभी भी जांच का विषय है. हाल ही में उसके बैंक खाते में काफी मोटी रकम जमा हुई थी. हमें यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वह पैसा कहां से आया. वह कोलकाता आने के पहले अन्य राज्यों में क्यों गया था. इस बारे में जानकारी हासिल करना बाकी है. अगर अभी उसे जमानत दी गयी, तो जांच प्रभावित हो सकती है. सरकारी वकील ने आरोपी के टीआइ परेड के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आवेदन किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राजाराम रेगे को 18 मई तक जेल भेजने का आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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