WB News : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस (C.V. Anand Bose) ने शुक्रवार को ‘कोलकाता नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023’ को अपनी मंजूरी दे दी, जो स्कूलों को संपत्ति कर का भुगतान करने से छूट देता है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पिछले साल सितंबर में पारित विधेयक में कहा गया, ‘‘राज्य सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों वाली भूमि या भवनों को संपत्ति कर के भुगतान से छूट देने का प्रावधान करने के उद्देश्य से कोलकाता नगर निगम अधिनियम, 1980 में संशोधन करना आवश्यक समझा जाता है. एक अधिकारी के अनुसार, वर्तमान में केएमसी क्षेत्राधिकार में 1,329 प्राथमिक विद्यालय, 556 माध्यमिक विद्यालय और 78 कॉलेज हैं.
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WB News : राज्यपाल ने स्कूलों को संपत्ति कर से छूट देने वाले केएमसी विधेयक को दी मंजूरी
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WB News : पत्ति कर के भुगतान से छूट देने का प्रावधान करने के उद्देश्य से कोलकाता नगर निगम अधिनियम, 1980 में संशोधन करना आवश्यक समझा जाता है. एक अधिकारी के अनुसार, वर्तमान में केएमसी क्षेत्राधिकार में 1,329 प्राथमिक विद्यालय, 556 माध्यमिक विद्यालय और 78 कॉलेज हैं.
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