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पश्चिम बंगाल : कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट, अदालत ने शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर नहीं लगाई रोक

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पश्चिम बंगाल : शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं की गई है. राज्य पुलिस चाहे तो उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. इस मामले में सोमवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा.

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पश्चिम बंगाल के तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) ने रविवार को दावा किया कि अदालत के आदेश के कारण शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि संदेशखाली में यौन उत्पीड़न एवं जमीन पर जबरन कब्जा करने के आरोपी तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं है. शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने में पुलिस के पास कोई बाधा नहीं है. पुलिस अपनी कार्रवाई कर सकती है.मुख्य न्यायाधीश टी.एस. शिवगणनम ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, ”स्पष्ट रूप से कहें तो पुलिस को कोई निर्देश नहीं दिया गया है. ईडी के मामले में सीट के गठन पर रोक लगा दी गई थी. हमने पुलिस को यह नहीं कि कहा था कि गिरफ्तारी नहीं की जा सकती.

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मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी

अदालत द्वारा नियुक्त न्याय मित्र ने यह स्पष्ट किए जाने का अनुरोध किया था कि क्या शेख की गिरफ्तारी पर रोक का पुलिस को कोई आदेश दिया गया है. इसके जवाब में खंडपीठ ने कहा कि ऐसी कोई रोक नहीं है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. अदालत ने कहा कि एक अलग मामले में उसने केवल सीबीआई और राज्य पुलिस के उस संयुक्त विशेष जांच दल के गठन पर रोक लगाई थी, जिसे एकल पीठ ने ईडी अधिकारियों पर हमले की जांच करने का आदेश दिया था. न्यायमूर्ति हिरणमय भट्टाचार्य भी इस खंडपीठ में शामिल हैं. खंडपीठ ने निर्देश दिया कि मामले पर चार मार्च को फिर से सुनवाई की जाएगी.

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राजीव कुमार ने दावा किया था कि कोर्ट की वजह से शेख शाहजहां को नहीं किया गया गिरफ्तार

राज्य पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार ने भी पिछले शनिवार को दावा किया था कि कोर्ट की वजह से पुलिस शाहजहां को गिरफ्तार नहीं कर सकी. क्योंकि, ईडी के सवाल के आधार पर कोर्ट ने राज्य पुलिस की एफआईआर पर रोक लगा दी है. अब इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संदेशखाली में अत्याचार करने के आरोपी तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई गई है.

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