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WB News : हाईकोर्ट ने हावड़ा में रामनवमी जुलूस निकालने की दी सशर्त अनुमति

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WB News :न्यायाधीश ने कहा कि यदि राज्य पुलिस जुलूस को नियंत्रित नहीं कर सकती, यदि उनके पास पर्याप्त बल नहीं है, तो राज्य को केंद्रीय बल से मदद लेनी होगी. जज ने कहा कि अगर पुलिस 200 लोगों के जुलूस को नहीं संभाल सकती तो कहने को कुछ नहीं है.

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WB News : कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा में रामनवमी जुलूस (Ram Navami) निकालने की सशर्त अनुमति दे दी है. सोमवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जय सेनगुप्ता की एकल पीठ पर मामले की सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि इस जुलूस में अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकते हैं. जुलूस में हथियार किसी प्रकार का कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया जा सकता और ना ही कोई हथियार लेकर शामिल हो पायेगा. इसके अलावा न्यायाधीश ने कहा कि यदि राज्य पुलिस जुलूस को नियंत्रित नहीं कर सकती, यदि उनके पास पर्याप्त बल नहीं है, तो राज्य को केंद्रीय बल से मदद लेनी होगी. जज ने कहा कि अगर पुलिस 200 लोगों के जुलूस को नहीं संभाल सकती तो कहने को कुछ नहीं है.

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200 लोगों के साथ जुलूस निकालने की मिली अनुमति

हावड़ा में विश्व हिंदू परिषद के रामनवमी जुलूस पर राज्य की आपत्ति पर जस्टिस जय सेनगुप्ता ने कहा कि आश्चर्य है कि राज्य पुलिस इतना भी नहीं कर सकती. चूंकि पिछली बार रामनवमी जुलूस में हिंसा की घटनाएं हुई थी, इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गयी, जिसकी जांच का जिम्मा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अर्थात एनआईए को सौंपा था. राज्य सरकार ने इस घटना का हवाला देते हुए जुलूस का मार्ग बदलने का अनुरोध किया था. तब जज ने कहा कि जब सिर्फ 200 लोगों के साथ जुलूस निकालने का आवेदन किया गया तो राज्य सरकार को आपत्ति क्यों है. क्या राज्य सरकार 200 लोगों के जुलूस को भी नियंत्रित कर सकती. न्यायाधीश ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो राज्य सरकार केंद्र से जुलूस को नियंत्रित करने के लिए सीएपीएफ तैनात करने का आवेदन कर सकता है.पुलिस को हाईकाेर्ट ने अलर्ट रहने का निर्देश दिया है.

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