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पत्नी की हत्या कर जमीन में दफनाने के मामले में पति को उम्रकैद

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अपनी ही पत्नी को धारदार हथियार से हत्या कर उसे जमीन में दफना देने के मामले में अभियुक्त पति शेख हैदर को उम्र कैद की सजा सुनायी गयी है. सोमवार दुर्गापुर के एडीजी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (एडीजे टू) के न्यायाधीश प्रशांत चौधरी ने सजा की घोषणा की.

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दुर्गापुर.

अपनी ही पत्नी को धारदार हथियार से हत्या कर उसे जमीन में दफना देने के मामले में अभियुक्त पति शेख हैदर को उम्र कैद की सजा सुनायी गयी है. सोमवार दुर्गापुर के एडीजी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज (एडीजे टू) के न्यायाधीश प्रशांत चौधरी ने सजा की घोषणा की. जज ने अभियुक्त शेख हैदरी (पति) को उम्र कैद के साथ साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना अदा न करने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अभियुक्त शेख हैदर के खिलाफ दुर्गापुर थाना में 26 मई 2017 को केस संख्या 325/17 के भादवि की धारा संख्या 302/201 आइपीसी के तहत पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया था. शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लेते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. तब से अभियुक्त जेल में बंद था. सरकारी अधिवक्ता समीर बनर्जी ने बताया कि करीब सात वर्षों के बाद अदालत ने अहम फैसला सुनाया है. अभियुक्त हैदर पेशे से राजमिस्त्री है ,जो वीरभूम जिले के नानुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है.

क्या है मामला

शेख हैदर की शादी वर्ष 2017 में नानूर थाना क्षेत्र की ही निवासी रीना बेगम के साथ हुई थी. शादी के बाद शेख हैदर काम के सिलसिले में दुर्गापुर के बेनाचिटी आया जहां उत्तर पल्ली में किराये का मकान लेकर रहने लगा. कुछ दिन बाद पति हैदर ने अपनी पत्नी को बुलाया था. जहां दोनों रहने लगे. आरोप है कि कुछ दिन बाद शेख हैदर ने सो रही पत्नी के सिर पर प्रहार कर उसके शरीर में सात बार चाकू से गोद कर एवं गला रेत हत्या कर दी थी. शव को ठिकाने लगाने के लिए हैदर ने घर के फर्श को खोद कर लाश को जमीन में दफना दिया एवं सीमेंट से प्लास्टर कर उसके ऊपर टाइल्स लगा दिया था. उसके बाद हैदर बचने के लिए रीना बेगम के मायके में फोन कर बोला था कि रीना अपने गांव चली गयी है और उसे उसने बस पर चढ़ा दिया है.

रीना के नहीं पहुंचने पर परिजनों को संदेह हुआ एवं मायके वालों ने नानुर थाने में रीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी थी. उसके बाद मायके वाले बेटी की खोज में दुर्गापुर पहुंचे. घटना के तीन दिन बीत जाने के बाद मकान मालिक तरुण राय ने दुर्गापुर थाने में घर से दुर्गंध आने की शिकायत दर्ज करायी थी. घटना की भनक मिलने पर हैदर दुर्गापुर थाने पहुंचा एवं अपनी ही पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखानी चाही. उस दौरान दुर्गापुर थाने के तत्कालीन प्रभारी तीर्थेंदु गांगुली थे. जिन्होंने स्थिति को भांपते हुए हैदर को थाने में बैठाये रखा एवं मामले की जांच शुरू की. कुछ ही घंटे के बाद पुलिस के सामने हत्या की गुत्थी सुलझ गयी. पुलिस ने पति हैदर को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ शुरू की. पुलिस की पूछताछ में हैदर ने सारी कहानी उगल दी. पुलिस आरोपी को लेकर उत्तर पल्ली के किराये के मकान में पहुंची एवं टाइल्स तोड़कर जमीन के अंदर से रीना का शव बरामद किया था.

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डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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