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22 नवंबर से पहले अनुब्रत मंडल को दिल्ली नहीं ले जा सकती है ईडी, सहगल हुसैन को 1 दिसबंर तक जेल हिरासत

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पश्चिम बंगाल के बीरभूम के तृणमूल जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल को दिल्ली ले जाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा. शुक्रवार को ईडी के वकील ने दिल्ली के राइस एवेन्यू कोर्ट में बीरभूम जिला तृणमूल अध्यक्ष के नाम से 'प्रोडक्शन वारंट' जारी करने के लिए अर्जी दी थी.

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पश्चिम बंगाल के बीरभूम के तृणमूल जिलाध्यक्ष अनुब्रत मंडल को दिल्ली ले जाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा. शुक्रवार को ईडी के वकील ने दिल्ली के राइस एवेन्यू कोर्ट में बीरभूम जिला तृणमूल अध्यक्ष के नाम से ‘प्रोडक्शन वारंट’ जारी करने के लिए अर्जी दी थी. हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसी ने याचिका को स्वीकार कर लिया लेकिन न्यायाधीश ने कोई आदेश जारी नहीं किया. उन्होंने बताया कि ईडी के आवेदन के आधार पर अगली सुनवाई अगले मंगलवार को होगी. यानी ईडी कम से कम मंगलवार तक अनुब्रत को दिल्ली नहीं ले जा सकेगी.

Also Read: सीबीआई के बाद अनुब्रत मंडल को ईडी ने किया गिरफ्तार, सहगल की तरह दिल्ली ले जाकर हो सकती है पूछताछ
सहगल हुसैन के सामने अनुब्रत मंडल से हो सकती है पूछताछ

सूत्रों के मुताबिक सहगल हुसैन के सामने अनुब्रत मंडल को बिठाकर उनसे पूछताछ की जा सकती है. केंद्रीय जांच एजेंसी का मानना ​​है कि गौ तस्करी के मामले में बड़ी रकम का लेन-देन हुआ है. ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले की जांच के दौरान संपत्ति और बैंक में जमा बड़ी रकम भी मिली है. इस बारे में ईडी अनुब्रत से पूछताछ करना चाहती है. राउज एवेन्यू कोर्ट मंगलवार को फैसला करेगा कि प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाएगा या नहीं . अगर कोर्ट इसे जारी करता है तो नि:संदेह दबाव बढ़ेगा. उन्हें दिल्ली ले जाया जाएगा वहां अनुब्रत मंडल को तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है.

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सहगल हुसैन 1 दिसबंर तक रहेंगे जेल हिरासत में

ईडी अनुब्रत मंडल को उनकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली ले जाने के लिए बेताब है वहीं अनुब्रत के सहयोगी सहगल हुसैन की जेल अवधि बढ़ा दी गई है. ईडी उन्हें गौ तस्करी मामले में पहले ही गिरफ्तार कर दिल्ली ले जा चुकी है . सहगल मामले की सुनवाई शुक्रवार को थी. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सहगल को और 14 दिनों तक जेल हिरासत में रहने का आदेश दिया है. अदालत ने सहगल की जेल की अवधि एक दिसंबर तक बढ़ा दिया है.

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