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जमालुद्दीन के खिलाफ एक और मामला दर्ज

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साथ ही जमालुद्दीन के घर के पास तालाब में कछुआ मिलने की घटना को लेकर वन विभाग भी तत्पर हुआ है.

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कोलकाता. जंजीर से बांध कर महिला की पिटाई करने के मामले में फरार तृणमूल नेता जमालुद्दीन सरदार के खिलाफ बुधवार को एक और मामला दर्ज हुआ. उसके गांव के ही एक परिवार ने अत्याचार की शिकायत दर्ज करायी है. अभी तक उसके आतंक के कारण ये लोग शिकायत दर्ज कराने से डर रहे थे. साथ ही जमालुद्दीन के घर के पास तालाब में कछुआ मिलने की घटना को लेकर वन विभाग भी तत्पर हुआ है. इस तरह कछुआ रखना गैरकानूनी है. वन विभाग उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुट गया है. इस मामले में पुलिस ने पहले ही दो लोगों मुजिद खान व अरविंद सरदार को गिरफ्तार किया था. पुलिस मूल आरोपी जमालुद्दीन की तलाश में जुटी है. नये सिरे से रूबीजान बीबी ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करायी है. उसका आरोप था कि उसके पति को उल्टा लटका कर पिटाई की गयी थी. जमालुद्दीन से उससे 20 हजार रुपये देने की मांग की थी. बाद में पांच हजार रुपये देकर किसी तरह से पति को वह अपने घर लेकर आयी थी. रूबीजान ने कहा कि सोनारपुर दक्षिण की विधायक लवली मैत्रा से आश्वासन मिलने पर वह शिकायत दर्ज कराने गयी थी. बुधवार को माकपा नेता सायन बंद्योपाध्याय ने पीड़िता के घर जाकर मुलाकात की. पेशे से वकील सायन ने उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने का भी आश्वासन दिया. दूसरी ओर, विधायक लवली मैत्रा ने कहा कि जमालुद्दीन के साथ तृणमूल का कोई संबंध नहीं है. वह कभी भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था, ना ही वह पार्टी का सदस्य है. उसने जो कार्य किया है, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी. डीएफओ मिलन मंडल ने कहा कि जमालुद्दीन के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कानून के तहत मामला दर्ज किया जायेगा. उसके घर के तालाब से जो कछुआ मिला है, उसे रखना अपराध है. इसके लिए उसे तीन से सात साल की सजा व 25 लाख रुपये तक जुर्माना लग सकता है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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