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श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस में सुनवाई टली, अब 19 नवंबर को वादी पक्ष उठाएगा मस्जिद में नमाज पढ़ने का मुद्दा

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Shri Krishna Janmasthan Temple Mathura: वादी पक्ष के अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि सोमवार को बेमौसम अतिवृष्टि के चलते अवकाश घोषित हो जाने से अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी.

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उत्तर प्रदेश के मथुरा की एक अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान एवं शाही ईदगाह के बीच करीब पचास वर्ष पूर्व हुए समझौते को निरस्त करने के अनुरोध संबंधी श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति की याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी. मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी.

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मथुरा की दीवानी अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान एवं शाही ईदगाह कमेटी के मध्य हुए समझौते को विभिन्न कारणों से अवैध बताते हुए इसे निरस्त करने के अनुरोध को लेकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सोमवार को नियत समय पर सुनवाई नहीं हो सकी.

वादी पक्ष के अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि सोमवार को बेमौसम अतिवृष्टि के चलते अवकाश घोषित हो जाने से अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी. वहीं समिति के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ईदगाह में नमाज पढ़े जाने की नई परम्परा को लेकर भी वह अदालत में अर्जी दाखिल करेंगे.

बताते चलें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन समिति की ओर से एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने पिछले साल अदालत से श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा समिति एवं शाही ईदगाह के बीच 1968-69 में हुए समझौते को अवैध बताते हुए उसे निरस्त करने और श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में स्थित शाही ईदगाह को हटाकर सम्पूर्ण 13.37 एकड़़ भूमि श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास को दिलाने की मांग की थी.

वहीं पिछली सुनवाई में वादी पक्ष की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि प्रतिवादी पक्ष सबूत को नष्ट कर सकते हैं. ऐसे में एक जांच समिति बनाई जाए.

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