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लखनऊ में अब हर कोचिंग सेंटर बनेगा ‘फायर प्रूफ’, अग्निशमन विभाग ने शिक्षा निदेशालय से मांगा ब्योरा

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राजधानी में आग बुझाने का दारोमदार मुट्ठी भर अग्निशमन कर्मियों के हवाले है. ऐसे में विभाग कोचिंगों सेंटरों में आग से बचाव के सभी जरूरी मानक पूरी करवाएगा.

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Lucknow : राजधानी में आग बुझाने का दारोमदार मुट्ठी भर अग्निशमन कर्मियों के हवाले है. सीमित संसाधान के सहारे शहर से लेकर गांवों तक उन्हें ही आग बुझानी होती है. इस को देखते हुए अग्निशमन विभाग कोचिंगों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की सुरक्षा के लेकर चिंतित है. अब अग्निशमन विभाग इन कोचिंगों सेंटरों में आग से बचाव के सभी जरूरी मानक पूरी करवाएगा. इसके लिए विभाग ने शिक्षा निदेशालय से सभी कोचिंग सेंटरों का ब्योरा मांगा है.

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बता दें कि दिल्ली के मुखर्जी नगर की एक कोचिंग में 15 जून को आग लगने से कई स्टूडेंट रस्सी के सहारे तीसरी मंजिल से नीचे कूद गए थे. इसमें चार स्टूडेंट घायल हो गए थे. इसके बाद 24 जून को बादशाहनगर के एक काम्प्लेक्स में भी आग लगी थी. इस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक कोचिंग है, हालांकि आग लगने से पहले मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे घर जा चुके थे. इन घटनाओं का संज्ञान लेकर अग्निशमन विभाग ने कोचिंगों को ‘फायर प्रूफ’ करने की कवायद शुरू की है. इसके लिए सीएफओ मंगेश कुमार ने शिक्षा निदेशालय से पंजीकृत कोचिंग सेंटरों की जानकारी मांगी है.

सीएफओ ने कोचिंग संचालकों की ओर से जमा दस्तावेज में दिए गए आग से बचाव के इंतजाम की भी रिपोर्ट मांगी है. इसी आधार पर कोचिंगों की जांच की जाएगी. जांच में आग से बचाव के मानक पूरे न मिलने पर कोचिंग संचालक को नोटिस दिया जाएगा. इसके बाद संचालक को तय समय में इंतजाम पूरे करवाने होंगे. इसमें खामी मिलने पर कार्रवाई के लिए शिक्षा निदेशालय और पुलिस को रिपोर्ट भेजी जाएगी. इसके साथ कोचिंग सेंटर के भवन के नक्शे और अन्य सुविधाओं की जांच के लिए एलडीए को भी पत्र भेजा जाएगा.

हर स्टूडेंट के पास होगा फायर ब्रिगेड का नंबर

अग्निशमन विभाग स्टूडेंट्स को भी जागरूक करेगा. इसके लिए कोचिंग सेंटरों में जागरूकता कार्यक्रम होंगे और स्टूडेंट्स को आग लगने पर बचाव के तरीके बताए जाएंगे. हर स्टूडेंट को पुलिस कंट्रोल रूम और फायर ब्रिगेड और क्षेत्र के एफएसओ का नंबर भी दिए जाएंगे.

क्यों नहीं हो पाती सख्ती?

वहीं, अग्निशमन विभाग के पास किसी संस्थान या भवन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई करने की पावर नहीं है. वह जांच कर नोटिस जारी कर इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज सकता है, लेकिन कार्रवाई नहीं कर सकता. इसी जद्दोजहद के बीच आग से बचाव के इंतजाम पूरे न करने वाले भवन स्वामी पर कार्रवाई सिर्फ नोटिस जारी करने तक ही सीमित रह जाती है. फिलहाल अब शासन की ओर से अग्निशमन विभाग को कार्रवाई की पावर देने के लिए नई नियमावली तैयार करने पर काम हो रहा है.

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