27.1 C
Ranchi
Monday, February 3, 2025 | 02:21 PM
27.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Ayodhya News: गोसाईगंज से BJP MLA खब्बू तिवारी की विस सदस्यता निरस्त, एक मामले में काट रहे पांच साल की जेल

Advertisement

अयोध्या के गोसाईगंज से भाजपा के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को सोमवार को एक विशेष अदालत ने कॉलेज में दाखिला के लिए फर्जी अंकपत्र (मार्कशीट) के इस्तेमाल संबंधी 28 साल पुराने मामले में पांच साल जेल की सजा सुनायी थी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Lucknow News: अयोध्या के गोसाईगंज से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की विधानसभा की सदस्यता निरस्त कर दी गई है. अक्टूबर माह में ही एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें फर्जी मार्कशीट के दम पर कॉलेज में एडमिशन लेने के मामले में पांच साल जेल की सजा सुनाई थी.

- Advertisement -

जानकारी के मुताबिक, अयोध्या के गोसाईगंज से भाजपा के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को अक्टूबर माह में एक एमपी-एमएलए अदालत ने कॉलेज में दाखिला के लिए फर्जी अंकपत्र (मार्कशीट) के इस्तेमाल संबंधी 28 साल पुराने मामले में पांच साल जेल की सजा सुनायी थी. विशेष न्यायाधीश पूजा सिंह ने यह फैसला सुनाया था. आदेश के बाद ही अदालत में मौजूद खब्बू तिवारी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया था. दरअसल, पूरा मामला 1992 से जुड़ा है. साकेत महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने तीन लोगों के खिलाफ फर्जी मार्कशीट के आधार पर एडमिशन लेने का मुकदमा दर्ज करवाया था. आरोपी फूलचंद यादव ने बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षा 1986 में अनुत्तीर्ण रहने और बैक पेपर परीक्षा के उपरांत भी बीएससी द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया था.

गौरतलब है कि पांच साल की सजा मिलते ही खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता खतरे में आ गई थी. कानून के मुताबिक दो साल से अधिक की सजा पर सजा की तारीख से ही सदस्यता समाप्त किए जाने का प्रावधान है. इसी क्रम में गुरुवार को खब्बू तिवारी की सदस्यता को समाप्त करने का फैसला किया गया है. इस फैसले के बाद से अयोध्या के गोसाईगंज में विधायकी का चुनाव लड़ने का ख्वाब देखने वाले दूसरे नेताओं के सपने बड़े हो गए हैं. वे भाजपा का टिकट हथियाने के लिए लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में अपना गणित बनाने में व्यस्त हो गए हैं.

यहां यह जानना जरूरी है कि गोसाईगंज से भाजपा विधायक खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता सजायाफ्ता होने के चलते रद्द. मौजूदा विधानसभा में अपराधी होने के चलते सदस्यता गंवाने वाले ये चौथे विधायक है. इससे पहले भाजपा विधायक अशोक चंदेल, कुलदीप सिंह सेंगर और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द हुई थी.

Also Read: फर्जी डिग्री के कारण BJP विधायक खब्बू तिवारी को पांच साल की सजा, चुनाव लड़ने पर गहराया संकट

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें