16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

UP News: यूपी में मदरसों के बाद अब वक्फ संपत्तियों की होगी जांच, योगी सरकार ने जारी किया आदेश

Advertisement

यूपी में मदरसों के सर्वे के बाद अब वक्फ संपत्तियों की भी जांच कराने की तैयारी है. इसके तहत सरकार सामान्य संपत्तियों को वक्फ संपत्तियों के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराए गए सभी मामलों की जांच करेगी. सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक महीने के भीतर सर्वे पूरा कराने के निर्देश दिए हैं.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Lucknow News: प्रदेश के अलग-अलग जिलों में मदरसों का सर्वे लगातार जारी है. इस बीच अब योगी सरकार वक्फ संपत्तियों की भी जांच कराने की तैयारी कर चुकी है. इसके तहत सरकार सामान्य संपत्तियों को वक्फ संपत्तियों के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराए गए सभी मामलों की जांच करेगी. सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक महीने के भीतर सर्वे पूरा करवाने और रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं

- Advertisement -

है.

सरकार ने निरस्त किया 1989 का शासनादेश

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जाए. योगी सरकार ने राजस्व विभाग के साल 1989 के शासनादेश को समाप्त कर दिया है. साथ ही एक माह में जांच पूरी करने के निर्देश जारी कर दिए दिए हैं. साथ ही सभी 75 जिलों में जितनी भी जमीनें हैं उन्हें वक्फ के नाम से अभिलेखों में दर्ज कराने के निर्देश जारी किए हैं.

राजस्व अभिलेखों में दर्ज होगी वक्फ की संपत्तियां

दरअसल, गैर वक्फ संपत्तियों को वक्फ संपत्ति में दर्ज करने की अनियमितताओं के चलते विभाग ने आठ अगस्त को 1989 वाला शासनादेश निरस्त कर दिया है. ऐसे में अब सभी राजस्व अभिलेखों में दर्ज वक्फ संपत्तियों को नियमानुसार दर्ज कराया जाएगा. इसके अलावा गलत तरीके से दर्ज संपत्तियों को सामान्य संपत्तियों में दर्ज किया जाएगा. इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र लिख आदेश जारी किया है.

Also Read: देवबंद की बैठक में उलमा का बड़ा फैसला, बोले- मदरसों का सर्वे करना सरकार का हक, सर्वे से डरें नहीं
एक माह में रिपोर्ट सौंपने का आदेश

बोर्ड के उप सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने अपने आदेश में कहा कि, सात अप्रैल 1989 से लेकर अब तक वक्फ बोर्ड की जो बंजर, ऊसर सहित अन्य भूमि हैं, उनका ब्योरा जुटाया जाएगा. उन्होंने कहा कि, इन संपत्तियों का रिकॉर्ड दर्ज किया जा सके, इसके तहत ही ये आदेश जारी किया गया है. ऐसे में अब सभी जिलों के जिलाधिकारी और कमिश्नर को एक कमेटी बनाकर वक्फ बोर्ड की जमीनों को चिह्नित कर एक माह के अंदर रिपोर्ट सौंपनी होगी.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें