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Supertech Twin Tower Demolition: ट्विन टॉवर के घर खरीदारों को बड़ी राहत, SC ने कहा- पूरा धन मिलेगा वापस

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Supertech Twin Tower Demolition: सुपरटेक के 40 मंजिला ‘ट्विन-टावर’ के घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सभी बायर्स को उनकी पूरी धनराशि वापस दी जाएगी.

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Twin Tower Demolition: नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. इन टावरों को 28 अगस्त यानी कल दोपहर 2 बजकर 30 मिनट पर जमींदोज कर दिया जाएगा. बहुमंजिला इमारत को गिराने के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई हैं. वहीं सुपरटेक के 40 मंजिला ‘ट्विन-टॉवर’ के घर खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सभी बायर्स को उनकी पूरी धनराशि वापस दी जाएगी.

ट्विन टावर के घर खरीदारों को पूरा पैसा मिलेगा वापस

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 93A के एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में स्थित इन ‘ट्विन-टॉवर’ को गिराने का आदेश दिया है और इस भवन को 28 अगस्त यानी कल ध्वस्त किया जाना है. शीर्ष अदालत ने दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रही फर्म के अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) को शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में एक करोड़ रुपये जमा करने को भी कहा.

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनाया फैसला

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि ‘ट्विन-टॉवर’ के घर खरीदारों को उनके द्वारा जमा किया गया पूरा धन वापस मिलेगा. हालांकि, फिलहाल उन्हें एक करोड़ रुपये में से भुगतान किया जाएगा, जिसे 30 सितंबर तक आईआरपी द्वारा जमा किया जाएगा.

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30 सितंबर तक एक करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश

कोर्ट की बेंच ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करेगी कि ट्विन-टॉवरों के घर खरीदारों को अदालत के 31 अगस्त 2021 के आदेश के अनुसार उनका पूरा धन वापस मिले. उन्होंने कहा कि, इस बीच, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अदालत के फैसले के तहत घर खरीदारों को उनकी बकाया राशि का कुछ रिफंड मिले, हम आईआरपी को इस अदालत की रजिस्ट्री में 30 सितंबर तक एक करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निर्देश देते हैं.’

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