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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में हुई सुनवाई पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, 21 को आ सकता है बड़ा फैसला

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हिंदू पक्ष ने जिला जज की अदालत का फैसला सामने रखे हुए इसको सुनने लायक बताया है. आपको बता दें महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र के जरिए शाही ईदगाह में स्टे, कोर्ट कमीशन और सर्वे की मांग की थी.

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Mathura News: श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मुक्ति न्यास के अध्यक्ष के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में वादी महेंद्र प्रताप की प्रार्थना पत्र सुनवाई की गई. जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी दलील रखी. जहां एक तरफ मुस्लिम पक्ष ने इस मामले को नॉन मेंटबल बताते हुए खारिज करने की मांग की है.

कॉपी प्रतिवादी पक्ष को भी दी

हिंदू पक्ष ने जिला जज की अदालत का फैसला सामने रखे हुए इसको सुनने लायक बताया है. आपको बता दें महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट में दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र के जरिए शाही ईदगाह में स्टे, कोर्ट कमीशन और सर्वे की मांग की थी. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखते हुए अगली सुनवाई 21 जुलाई को तय की है. हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने न्यायालय के सामने अपनी अपनी दलील रखी. इस दौरान हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष द्वारा सीपीसी 7/11 के तहत दायर किए गए प्रार्थना पत्र पर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया है जिसकी एक कॉपी प्रतिवादी पक्ष को भी दी गई है.

अगली सुनवाई की तारीख 21 जुलाई

न्यायालय में आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों में बहस हुई. दोनों पक्ष के वकीलों ने न्यायालय के सामने अपनी दलील पेश की. इस दौरान हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि पूर्व में श्री कृष्ण विराजमान के केस के मेंटेनेबल और नॉन मैन्टेनेबल दावे को लेकर जिला न्यायालय में सुनवाई हो चुकी है जहां पर दावे को खारिज कर दिया गया था. पूर्व में मुस्लिम पक्ष द्वारा अदालत से अनुरोध किया गया था कि हिंदू पक्ष द्वारा दायर किए गए ऑब्जेक्शन की कॉपी उन्हें मिली नहीं है इसलिए उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मिलना चाहिए.

फैसला रिजर्व रख लिया

इसके बाद न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 11 जुलाई तय की थी. वहीं 11 जुलाई को काम ना होने के चलते सुनवाई टल गई. इसके बाद कोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 18 जुलाई सोमवार की दी थी. 7/11 पर अदालत में करीब आधा घंटे तक दोनों पक्षों में बहस हुई. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला रिजर्व रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 21 जुलाई तय की है. बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर कोर्ट 21 जुलाई को बड़ा फैसला सुना सकती है.

रिपोर्ट : राघवेंद्र गहलोत

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