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कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामला: मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में दाखिल किया प्रार्थना पत्र, 10 फरवरी को होगी सुनवाई

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Mathura News: मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मस्जिद मामले में कोर्ट ने अमीन से निरीक्षण की रिपोर्ट के साथ मानचित्र की रिपोर्ट पेश करने को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के बाद 10 फरवरी को फिर से सुनवाई की तारीख दी है.

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Mathura News: धर्म नगरी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मस्जिद मामले में कोर्ट ने अमीन से निरीक्षण की रिपोर्ट के साथ मानचित्र की रिपोर्ट पेश करने को लेकर बुधवार को सुनवाई हुई. कोर्ट के अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने 20 जनवरी को दाखिल प्रार्थना पत्र 7 रूल 11 पर सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र दिया है और केस को खारिज करने की मांग की है. ऐसे में कोर्ट ने सुनवाई के बाद 10 फरवरी को फिर से सुनवाई की तारीख दी है.

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हिंदू सेना के अध्यक्ष ने कोर्ट में दाखिल किया था प्रार्थना पत्र

मिली जानकारी के अनुसार हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने 8 दिसंबर को कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया था और मांग की थी कि विवादित स्थल का कोर्ट अमीन द्वारा निरीक्षण कराया जाए. जिसके बाद कोर्ट ने अमीन को निरीक्षण के आदेश दिए थे और वादी पक्ष को 3 दिन में पैरवी करने के लिए कहा था. लेकिन वादी पक्ष द्वारा पैरवी न कर पाने के कारण कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की तारीख दी थी.

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सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष द्वारा केस के मेनटेबल ना होने की बात कहते हुए 7 रूल 11 के तहत दाखिल प्रार्थना पत्र पर अपना पक्ष रखा. जिसके लिए कोर्ट ने अगले महीने की 10 तारीख तय की है. कोर्ट द्वारा आमीन को दिए गए निरीक्षण आदेश के मामले पर सुनवाई से पहले मुस्लिम पक्ष केस के मेनटेबल और नॉन मैनटेबल होने पर सुनवाई चाहता था.

10 फरवरी को होगी सुनवाई

इसके लिए उन्होंने सीपीसी की धारा 7 रूल 11 के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया. कोर्ट अब 10 फरवरी को इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करेगा. हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बताया है कि भगवान बाल कृष्ण वाद में आज सुनवाई हुई है, और इसी दौरान मुस्लिम पक्ष ने 7 रूल 11 का प्रार्थना पत्र लगा दिया है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 10 फरवरी को कोर्ट आदेश का अनुपालन कराएगा और 7 रूल 11 को खारिज कर देगा.

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