23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

Income Tax Refund: अब तक नहीं भरा ITR, तो 31 मार्च से पहले कर लें ये काम, वर्ना नहीं मिलेगा रिफंड

Advertisement

Income Tax Refund: अगर आपने 31 दिसंबर 2021 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आप 31 मार्च 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. लेकिन, इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा. देरी से ITR फाइल करने वालों को पेनल्टी फीस देना पड़ता है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Income Tax Refund: अगर आपने वित्त वर्ष 2020-21 और एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आपको पास अब केवल दो दिन बचे हैं. 31 मार्च 2022 से पहले आयकर रिटर्न दाखिल कर लें. क्योंकि फौरन आयकर रिटर्न भर लें. 31 मार्च, 2022 के बाद,एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा आईटीआर दाखिल नहीं करने के परिणामस्वरूप अगले साल ज्यादा टीडीएस का भुगतान करना पड़ सकता है.

- Advertisement -

दरअसल आयकर रिटर्न भरने का डेडलाइन तो वैसे 31 दिसंबर 2021 को खत्म हो चुका है. जो आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख थी. लेकिन अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न वित्त वर्ष 2020-21 और एसेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो आपको पेनल्टी भरनी होगी. जो लोग आखिरी तारीख तक अपना रिटर्न दाखिल करने में देर करेंगे, आईटीआर दाखिल करने के लिए जुर्माना देना होगा. वित्त वर्ष 2021 या आकलन वर्ष 2021-22 से आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा के बाद दाखिल करने के लिए जुर्माना राशि 5,000 रुपये है. पहले इस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगता था.

31 मार्च 2022 तक दाखिल कर सकते हैं ITR

अगर आपने 31 दिसंबर 2021 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आप 31 मार्च 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. लेकिन, इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा. देरी से ITR फाइल करने वालों को पेनल्टी फीस देना पड़ता है.

कैसे दाखिल करें ITR

  • आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा. अगर आपके पास रजिस्टर्ड अकाउंट नहीं है, तब अपने पैन के साथ रजिस्ट्रेशन करें.

  • अपने इनकम के हिसाब से जरूरी फॉर्म भरें.

  • डाउनलोड सेक्शन में e-filling में जाकर अपना फॉर्म चयन करें.

  • Return Preparation Software डाउनलोड करें और यह जरूर चेक कर लें जो जानकारी ऑटो अपडेट हुई है क्या वह फॉर्म 16 से मिल रही है या नहीं.

  • अगर आपके ऊपर कोई कर देयता है तो उसका भुगतान करें, नहीं तो इसे छोड़कर आगे बढ़ें.

  • अपनी सारी जानकारी को कन्फर्म करें और XML फाइल जनरेट करें.

  • सब्मिट रिटर्न सेक्शन पर जाएं और XML फाइल अपलोड करें.

  • सक्सेसफुल होने पर आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा. साथ ही आईटीआर वेरिफिकेशन का मैसेज आपके मेल जाएगा.

  • नेट बैंकिंग, बैंक एटीएम, आधार ओटीपी, बैंक अकाउंट नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल के जरिए ई-वेरीफाई करें.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें