16.2 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका, यूपी से बाहर केस ट्रांसफर करने की मांग खारिज, जाना होगा हाईकोर्ट…

Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर से मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग करने वाले अब्दुल्ला आजम खान की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि ट्रांसफर क्यों मांगा जा रहा है. आजम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Lucknow: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्‍तर प्रदेश से बाहर उनके केस ट्रांसफर करने संबंधी याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि उत्‍तर प्रदेश में उन्‍हें न्‍याय नहीं मिलेगा.

- Advertisement -

याचिका पर जल्द की जा सकती है सुनवाई

आजम और उनके बेटे अब्‍दुल्‍ला ने अपनी याचिका में कहा था कि यूपी की अदालतों में उनसे जुड़े जितने भी मामले चल रहे हैं, उन्‍हें किसी दूसरे राज्‍य में ट्रांसफर कर दिए जाएं. कोर्ट ने उनकी इस मांग को नकारते हुए उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा और निर्देश दिए कि उनकी याचिका पर जल्दी सुनवाई की जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट दलीलों से नहीं हुआ सहमत

सुप्रीम कोर्ट ने जन्मतिथि के मामले में रामपुर से मुकदमे को स्थानांतरित करने की मांग करने वाले अब्दुल्ला आजम खान की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि ट्रांसफर क्यों मांगा जा रहा है. आजम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मुकदमा एक तमाशा है. उन्हें उत्तर प्रदेश में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट इससे सहमत नहीं हुआ.

हाईकोर्ट में जल्द होगी सुनवाई

अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में आजम पक्ष को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा. कोर्ट ने इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करने को कहा है, इसलिए अब मामले में देरी नहीं होगी और अदालत आने वाले दिनों में सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुना सकती है.

सरकार पर जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप

दरअसल आजम खान और उनके परिवार के सदस्यों पर कई मामले लंबित हैं, जिनकी सुनवाई चल रही है. आजम, उनके परिवार के सदस्य और समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से सत्तारूढ़ दल पर उन्हें जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया जाता रहा है. हालांकि सरकार की ओर से कहा जाता रहा है ​कि कानून अपना काम कर रहा है.

Also Read: Bharat Jodo Yatra: चंपत राय ने की राहुल की प्रशंसा, बोले- देश को समझ रहा नौजवान, RSS ने नहीं की निंदा…
आजम-अब्दुल्ला के कई मामले हैं लंबित

बताया जा रहा है कि सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 87 मामले दर्ज हैं, जिनका ट्रायल अलग-अलग कोर्ट में चल रहा है. आजम खान ने इन मामलों को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर कराने की याचिका दी थी, जिससे उन्हे न्याय मिल सके. हालांकि कोर्ट की टिप्पणी से आजम पक्ष को झटका लगा है और उन्हें अब हाईकोर्ट में जाने को मजबूर होना पड़ेगा.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें