15.1 C
Ranchi
Friday, February 21, 2025 | 06:18 am
15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

UP News: आर्य समाज मंदिर से जारी सर्टिफिकेट किसी के विवाहित होने का प्रमाण नहीं, कोर्ट ने खारिज की याचिका

Advertisement

Prayagraj News: आर्य समाज मंदिर की ओर से जारी होने वाले सर्टिफिकेट के आधार पर किसी को विवाहित नहीं माना जा सकता. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी के साथ दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Prayagraj News: गाजियाबाद से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि, आर्य समाज मंदिर की ओर से जारी होने वाले सर्टिफिकेट के आधार पर किसी को विवाहित नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि आर्य समाज संस्था ने शादी को लेकर मिले अधिकारों का दुरुपयोग किया है.

संस्था के विवाह प्रमाण पत्र पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी

दरअसल, भोला सिंह और अन्य की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (Petition of Habeas Corpus) पर जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की बेंच ने सुनवाई करते हुए ये सख्त टिप्पणी की. जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने कहा कि, ‘आर्य समाज से विवाह प्रमाण पत्र (marriage certificate) जारी होने की बाढ़ सी आ गई है. सिर्फ आर्य समाज के प्रमाण पत्र के आधार पर किसी को भी विवाहित नहीं माना जा सकता है.’

क्या था पूरा मामला

बता दें, भोला सिंह ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल करते हुए पत्नी को वापस दिलाने की मांग की थी. याचिका में कहा गया कि कॉर्पस याची की पत्नी है. इसके लिए सबूत के तौर पर आर्य समाज मंदिर का विवाह सर्टिफिकेट और विवाह के कुछ अन्य फोटो भी पेश किए गए, जिसे देखने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि संस्था द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की इन दिनों बाढ़ सी आ आ गई है. जस्टिस सौरभ की बेंच ने याचिकाकर्ता को विवाहित नहीं माना. साथ ही पति द्वारा दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया.

कोर्ट ने खारिज की याचिका

मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि, उक्त संस्था ने दस्तावेजों की वास्तविकता पर विचार किए बिना विवाह आयोजित करने में अपने विश्वास का दुरुपयोग किया है. क्योंकि, ये शादी कहीं रजिस्टर्ड नहीं की गई है, इसलिए केवल आर्य समाज मंदिर की ओर से जारी मैरिज सर्टिफिकेट के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि पार्टियों ने शादी कर ली है. इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें