18.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

UP: शिष्या के शोषण मामले में पूर्व मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को हाई कोर्ट से राहत, अग्रिम जमानत याचिका मंजूर…

Advertisement

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में दिसंबर 2022 में स्वामी चिन्मयानंद की अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी. आज कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है. इसके साथ ही अदालत ने याची पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को जांच में सहयोग का निर्देश दिया.

Audio Book

ऑडियो सुनें

Prayagraj: पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को शिष्या से दुष्कर्म और धमकाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. स्वामी चिन्मयानंद की अग्रिम जमानत याचिका की मंजूर कर ली गई है. स्वामी चिन्मयानंद ने खुद को निर्दोष बताते हुए अग्रिम जमानत की कोर्ट में मांग की थी. शाहजहांपुर कोतवाली में साल 2011 में स्वामी चिन्मयानंद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था.

- Advertisement -

हाई कोर्ट ने इस मामले में बीते दिनों स्वामी चिन्मयानंद की अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी. कोर्ट ने आज स्वामी चिन्मयानंद को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है. इसके साथ ही अदालत ने याची पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को विवेचना में सहयोग का भी निर्देश दिया है.

पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ वर्ष 2011 में आश्रम की एक शिष्या को बंधक बनाकर दुराचार करने के आरोप में शाहजहांपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई थी. पुलिस ने इस मामले में धारा 376 व 506 के तहत एफआईआर दर्ज की थी. प्रदेश सरकार ने 9 मार्च, 2018 को चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज दुराचार के केस को वापस लेने का फैसला लिया और कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

Also Read: Gorakhpur: भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का तंज, कल मोहन भागवत खुद को ना बताने लगें शूद्र…

निचली अदालत के इस फैसले को यूपी सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उच्च अदालत ने भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया और मुकदमे की वापसी को गलत माना. उन्होंने चिन्मयानंद को 30 अक्टूबर, 2022 तक शाहजहांपुर कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा और निचली अदालत को ही चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर फैसला लेने का निर्देश दिया.

इसके बाद चिन्मयानंद ने जमानत के लिए शाहजहांपुर कोर्ट में अर्जी दाखिल थी. लेकिन, लोअर कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी. इसके बाद ही उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था. जिस पर कोर्ट ने दिसंबर 2022 में चिन्मयानंद की दुराचार मामले में अग्रिम जमानत मंजूर कर ली थी. कोर्ट ने इस मामले मे पीड़िता और राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें