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Maharashtra News: 85 दिन बाद शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को मिली बड़ी जीत, CM एकनाथ शिंदे खेमे को दी पटखनी

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Maharashtra News: बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से उद्धव ठाकरे को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने के लिए इजाजत मिल गई है.इससे पहले बीएमसी ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को शिवाजी पार्क में वार्षिक दशहरा रैली करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था.

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Maharashtra News: शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को सीएम एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ बड़ी जीत मिली है. दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से उद्धव ठाकरे को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली (Dussehra Rally) करने के लिए इजाजत मिल गई है. जबकि, हाई कोर्ट (Bombay High Court) का यह फैसला एकनाथ शिंदे गुट के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है. उद्धव गुट के लिए यह जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि, बीते 85 दिनों में पहली बार उद्धव ठाकरे ने सीएम शिंदे को मात दी है.

न्यायमूर्ति आरडी धनुका और न्यायमूर्ति कमल खाटा की खंडपीठ ने ठाकरे गुट शिवसेना गुट और उसके सचिव अनिल देसाई द्वारा बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को अनुमति दे दी. हालांकि, उद्धव गुट को आयोजन की इजाजत देते हुए कोर्ट ने कुछ बातों को ख्याल रखने को भी कहा है. हाई कोर्ट ने कानून व्यवस्था बनी रहे इसका विशेष ध्यान रखने को कहा है. 

बीएमसी ने इजाजत देने से किया था इनकार: इससे पहले बीएमसी ने उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना को शिवाजी पार्क में वार्षिक दशहरा रैली करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था. अदालत ने इस पर कहा, बीएमसी का आदेश स्पष्ट रूप से कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है. पीठ ने ठाकरे लीड शिवसेना को 2 से 6 अक्टूबर तक शिवाजी पार्क का उपयोग करने की अनुमति दी है.

बीएमसी ने कोर्ट में दी थी यह दलील: वहीं, हाईकोर्ट में बीएमसी ने 21 सितंबर को कहा था कि वह ठाकरे गुट का आवेदन इसलिए खारिज किया गया था क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के विधायक सदा सारवंकर ने भी ऐसी ही अर्जी दी थी. ऐसे में किसी को अनुमति दी जाती है तो इससे पुलिस के लिए कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती थी.  बता दें. शिवसेना के उद्धव गुट और विद्रोही धड़े के एकनाथ शिंदे गुट ने मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में अपनी-अपनी रैलियां आयोजित करने के लिए बीएमसी से इजाजत मांगी थी.  

भाषा इनपुट के साथ

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