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देशद्रोह केस: कंगना रनौत को बंबई हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 25 जनवरी तक गिरफ्तारी पर लगी रोक

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देशद्रोह केस: राजद्रोह मामले में थाने के चक्कर काट रही बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को बंबई हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बंहई हाईकोर्ट ने कंगना के खिलाफ पुलिस की कारवाई और उनकी गिरफ्तारी पर अब 25 जनवरी तक रोक लगा दी है

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देशद्रोह केस: राजद्रोह मामले में थाने के चक्कर काट रही बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को बंबई हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बंहई हाईकोर्ट ने कंगना के खिलाफ पुलिस की कारवाई और उनकी गिरफ्तारी पर अब 25 जनवरी तक रोक लगा दी है. अब, 25 जनवरी तक पुलिस कंगना को गिरफ्तार नहीं कर सकती है.

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इससे पहले 8 जनवरी को कंगना रनौत और अपनी बहन रंगोली के साथ बांद्रा पुलिस स्टेशन में हाजिर हुई थी. इससे पहले, बांद्रा कोर्ट ने समाज में नफरत फैलाने के लिए पुलिस को कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. जिसके बाद कंगना ने एफआईआर को खारिज करने के लिए एक बंहई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. बॉम्बे कोर्ट ने उसके बाद कंगना की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उन्हें 8 जनवरी को बांद्रा पुलिस के सामने हाजिर होने का आदेश दिया था.

पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले कंगना ने सोशल साइट ट्विटर पर अपना एक वीडियो भी शेयर किया था. जिसमें उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मेंटली, इमोशनली और फ़िजिकली टॉर्चर करने का आरोप लगाया था और लोगों से मदद की गुहार लगायी थी. हालांकि, महाराष्ट्र सरकार ने कंगना की इस वीडियो पर आपत्ति जाहिर की थी.

अब एक बार फिर हाई कोर्ट कंगना को राहत देते हुए 25 जनवरी तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस से ये भी कहा है कि इस तारीख तक कंगना को बुलाकर उनसे फिर से पूछताछ करने की जरुरत नहीं है.

क्या है पूरा मामला: मुम्बई में रहने वाले एक शख्स साहिल सय्यद ने एक याचिका दायर की थी, जिसके मुताबिक, कंगना रनौत की बहन रंगोली चंदेल ने एक खास समुदाय के खिलाफ ट्विटर पर आपत्तिजनक संदेश साझा किया था. जिसके बाद बांद्रा मैजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में कंगना और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ राजद्रोह, धार्मिक भावना भड़काने समेत समाज मे द्वेष और विवाद बढ़ने का मामला दर्ज किया था. हालांकि, इन आरोपों को लेकर बंबई हाईकोर्ट ने प्रशासन को खूब फटकार भी लगाई थी.

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Posted by: Pritish Sahay

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