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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत, लेकिन नहीं होगी रिहाई

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Anil Deshmukh Bail: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत मिल गई है. हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी वो जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे. क्योंकि ईडी के साथ-साथ सीबीआई ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है इस कारण अभी वो जेल में ही रहेंगे.

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Anil Deshmukh Bail: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत मिल गई है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है. कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके पर उनकी जमानत  मंजूर की है. अनिल देशमुख करीब एक साल से जेल में बंद थे. मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था. बता दें, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद जमानत का फैसला लिया.

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जमानत मिलने के बाद भी नहीं होगी रिहाई: बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से भले ही अनिल देशमुख को जमानत मुल गई हो लेकिन जमानत मिलने के बाद भी वो जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे. दरअसल, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को ईडी के दर्ज केस मामले में जमानत मिली है. लेकिन सीबीआई ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है इस कारण अभी वो जेल में ही रहेंगे.

नवंबर में ईडी ने किया था गिरफ्तार: अनिल देशमुख को मनी लाउंड्रिंग मामले में साल 2021 के नवंबर में ईडी ने गिरफ्तार किया था. देशमुख की जमानत याचिका को विशेष PMLA कोर्ट ने खारिज कर दिया था जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. लेकिन राहत उन्हे यहां से भी नहीं मिली. बॉम्बे हाई कोर्ट में बीते 7 महीनों से उनकी जमानत याचिका लंबित थी. हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में हाईकोर्ट से कहा था कि जल्द सुनवाई कर मामले की निपटारा करें.

अनिल देशमुख पर क्या है आरोप: गौरतलब है कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि गृह मंत्री रहते देशमुख ने एपीआई सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया था. मुंबई के एक बार से साढ़े 4 करोड़ से ज्यादा की रकम वसूलने समेत पद के दुरुपयोग का भी उनपर आरोप है. ईडी और सीबीआई मामले की जांच कर रही है. 

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