22.1 C
Ranchi
Monday, March 3, 2025 | 10:14 pm
22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश : कोरोना की दवा खरीदने के मामले में सोनू सूद और सिद्दीकी की भूमिका की जांच हो

Advertisement

न्यायमूर्ति एसपी देशमुख और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ को महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणि ने बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने चैरिटेबिल ट्रस्ट बीडीआर फाउंडेशन और उसके ट्रस्टियों के खिलाफ सिद्दीकी को रेमडेसिविर दवा की सप्लाई करने के मामले में मझगांव मेट्रोपोलिटन कोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज कराया था. इसके बाद पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को जांच का निर्देश दिया.

Audio Book

ऑडियो सुनें

मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि नागरिकों के लिए कोरोना रोधी दवाओं की खरीद और सप्लाई में कांग्रेसी विधायक जीशान सिद्दीकी और अभिनेता सोनू सूद की भूमिका की जांच की जाए. समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के अनुसार, हाईकोर्ट ने कहा कि इन लोगों ने खुद को एक तरह का मसीहा बनने की कोशिश की है और इस बात की पड़ताल भी नहीं की कि जो दवाएं खरीदी गई हैं, वह नकली तो नहीं हैं और सप्लाई वैध है या नहीं.

न्यायमूर्ति एसपी देशमुख और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ को महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणि ने बताया था कि महाराष्ट्र सरकार ने चैरिटेबिल ट्रस्ट बीडीआर फाउंडेशन और उसके ट्रस्टियों के खिलाफ सिद्दीकी को रेमडेसिविर दवा की सप्लाई करने के मामले में मझगांव मेट्रोपोलिटन कोर्ट में आपराधिक मामला दर्ज कराया था. इसके बाद पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को जांच का निर्देश दिया.

कुंभकोणि ने कहा कि सिद्दीकी केवल उन नागरिकों तक दवाएं पहुंचा रहे थे, जो उनसे संपर्क कर रहे थे. इसलिए उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि सोनू सूद ने गोरेगांव स्थित लाइफलाइन केयर अस्पताल में स्थित दवा की अनेक दुकानों से दवाएं हासिल की थीं.

उन्होंने कहा कि फार्मा कंपनी सिप्ला ने इन फार्मेसियों को रेमडेसिविर की सप्लाई की थी और इस मामले में अभी जांच चल रही है. वह हाईकोर्ट के पिछले आदेशों पर जवाब दे रहे थे, जिन्हें कोरोना महामारी से निपटने के लिए जरूरी दवाओं और संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित अनेक मुद्दों पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया गया था.

Also Read: सेना के सीओ ने सोनू सूद से कोविड केयर यूनिट के लिए मांगी मदद, तो नाराज हुए सीनियर अफसर, कह दी ये बात

Posted by : Vishwat Sen

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें
Home होम Videos वीडियो
News Snaps NewsSnap
News Reels News Reels Your City आप का शहर