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देश में आयकर जमा करने वाले लोगों की संख्या कम क्यों? जानें वजह

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पिछले पखवाड़े आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तरीख थी. इस तारीख को आयकर रिटर्न को लेकर जितनी ट्रैफिक दिख रही थी मानों सारा देश की अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर रहा हो. लेकिन जो आंकड़े जारी किये गये हैं वो काफी नहीं हैं.

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पिछले पखवाड़े आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तरीख थी. इस तारीख को आयकर रिटर्न को लेकर जितनी ट्रैफिक दिख रही थी मानों सारा देश की अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर रहा हो. लेकिन जो आंकड़े जारी किये गये हैं वो काफी नहीं हैं. केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि वास्तव में 31 जुलाई तक वेतनभोगी करदाताओं और अन्य लोगों के लिए तो आयकर रिटर्न की तारीख तय की गयी थी, उस तारीख तक केवल 5.83 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे. यह भारत की आबादी का 4% से थोड़ा अधिक है. ऐसे में सवाल उठता है कि देश में आयकर जमा करने वाले लोगों की संख्या कम क्यों है?

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प्रत्यक्ष कर जमा करने वाले भारतीयों की संख्या काफी कम

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष करों का भुगतान करने वाले भारतीयों का अनुपात अविश्वसनीय रूप से छोटा है. केंद्रीय वित्त मंत्री ने मार्च में संसद को बताया था कि व्यक्तियों और निगमों दोनों को मिलाकर भारत में प्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या 8 करोड़ से कुछ ही अधिक है. बताते चलें कि प्रत्यक्ष कर, आय और लाभ पर लगाया जाता है. उन्हें सीधे सरकार को भुगतान किया जाता है. दूसरी ओर, अप्रत्यक्ष करों का भुगतान वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाता है. आमतौर पर एक मध्यस्थ द्वारा एकत्र किया जाता है.

इनकम टैक्स जमा करने वालों की संख्या समझना किसी पहले से कम नहीं

भारत में आयकर का भुगतान करने वालों की संख्या समझना किसी पहेली से कम नहीं है. आर्थिक सर्वेक्षण, 2015-16 का तर्क है कि प्रत्यक्ष कराधान के आंकड़े काफी कम हैं. केवल 4% भारतीय ही आयकर का भुगतान करते हैं, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण मॉडल बताते हैं कि वास्तव में यह संख्या 23% या वर्तमान में आयकर देने वाले लोगों के मुकाबले छह गुना अधिक होनी चाहिए. आकर दाताओं की संख्या का कम होना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी गंभीर है. बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी भारत का औद्योगीकरण नहीं हुआ है. इसका बड़ा आर्थिक आकार इसकी बड़ी आबादी का होना है.

भारत में औपचारिक वेतन पाने वालों की संख्या कम

अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी और नैन्सी कियान ने साल 2009 में बताया कि भारत आयकर जमा करने वालों की संख्या बढ़ाने में चीन की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ऐसा इसलिए है कि श्रम बल में औपचारिक वेतन पाने वालों का अनुपात चीन के मुकाबले काफी कम है. आयकर को लेकर भारत और चीन की तुलना करने वाले बताते हैं कि आयकर के मामले में भारत का प्रदर्शन कितना खराब रहा है. वास्तव में साल 1993 तक भारत में चीन की तुलना में अधिक करदाता थे. जानकारों के मुताबिक भारतीय आयकर एक बहुत पुरानी संस्था है. इसे साल 1922 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था. हालांकि, तब से स्थिति पूरी तरह से उलट गई है. चीन में आयकर एक सामूहिक कर बन गया है, जबकि यह भारत में एक कुलीन कर बना हुआ है.

सरकार की नीतियां आयकर भुगतान में देती हैं छूट

भारत की तस्वीर में अर्थव्यवस्था केवल एक हिस्सा है. भारत की राजनीतिक संरचना ऐसी है, जहां सफेदपोश कार्यकर्ता नीति निर्माताओं के पैरवी कर आनंद लेते हैं. भारत सरकार की नीतियां कुछ ऐसी है कि अपेक्षाकृत धनी भारतीयों को आयकर का भुगतान करने से छूट देती हैं. वास्तव में, पिकेटी और कियान की पहचान भारत के खराब आयकर आधार के प्राथमिक कारण के रूप में है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1986-2008 की अवधि के दौरान भारत में टैक्स शेड्यूल में लगभग लगातार बदलाव किया गया है. कर दरों में सामान्य गिरावट और छूट सीमा, आय ब्रैकेट में निरंतर वृद्धि के साथ इसमें बदलाव हुए हैं. वास्तव में, छूट की सीमा में वृद्धि (1986 में 15,000 रुपये से 2008 में 150,000 रुपये तक) नाम मात्र आय वृद्धि (औसत आय के लिए 4,400 रुपये से 56,300 रुपये और 14,400 रुपये से 192,400 रुपये तक) में लगभग उतनी ही बड़ी है.

नरेंद्र मोदी की सरकार ने आयकर भुगतान की सीमा में दी छूट

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उच्च जातियों के सदस्यों का मजबूत समर्थन प्राप्त है. साल 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए उनकी सरकार ने प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की आय को किसी भी कर का भुगतान करने से छूट दी जो 2.5 लाख रुपये से अधिक. यह सरकारी राजस्व के लिए बुरा है. यह केवल अनुचित है क्योंकि यह राज्य को खोई हुई आय के लिए वस्तु और सेवा कर जैसे प्रतिगामी करों को देखने के लिए मजबूर करता है. वास्तव में, गरीबी रेखा से नीचे का एक ब्लू-कॉलर कार्यकर्ता भोजन और कपड़ों जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर उच्च कर चुकाता है, ताकि एक अपेक्षाकृत अच्छी तरह से शहरी कार्यालय के कर्मचारी को आयकर का भुगतान न करना पड़े.

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