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रांची नगर निगम क्षेत्र में महंगा होगा पानी का कनेक्शन लेना, जानें कितना भुगतान करना पड़ेगा अब

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रांची नगर निगम क्षेत्र अब पानी लेना महंगा पड़ जाएगा, रांची नगर निगम बोर्ड की मीटिंग 27 सितंबर को होने वाली है जिसमें यह प्रस्ताव रखा जायेगा. बोर्ड की मंजूरी मिलते ही लागू कर दी जायेगी नयी नियमावली. तो वहीं गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को निःशुल्क पानी दिया जायेगा.

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रांची : जल्द ही रांची नगर निगम क्षेत्र में पानी का कनेक्शन लेना महंगा हो जायेगा. राज्य सरकार ने ‘झारखंड जल कार्य, जल अधिभार ( Water Surcharge In Ranchi ) , जल संयोजन नियमावली-2020’ ( Water Connection Manual-2020 ) को मंजूरी दे दी है. 27 सितंबर को रांची नगर निगम बोर्ड की बैठक में इस नयी नियमावली से संबंधित प्रस्ताव को रखा जायेगा. वहां से सहमति मिलते ही इसे लागू कर दिया जायेगा. इसके बाद नगर निगम क्षेत्र के लोगों को पानी का कनेक्शन लेने के लिए भवनों के क्षेत्रफल के अनुसार सात हजार से 42 हजार तक चुकाने पड़ सकते हैं.

ज्ञात हो कि अब तक रांची नगर निगम क्षेत्र में घर/भवन छोटा हो या बड़ा, पानी का कनेक्शन लेने के लिए लोगों को मात्र 500 रुपये चुकाने पड़ते थे. इधर, नयी नियमावली के लागू होने के बाद गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को नि:शुल्क पानी का कनेक्शन दिया जायेगा, जबकि अन्य भवनों के क्षेत्रफल के आधार पर पानी के कनेक्शन की दर निर्धारित की जायेगी. नयी दरों के निर्धारण के लिए चार श्रेणियां बनायी गयी हैं. इनमें आवासीय उपभोक्ता, सांस्थिक व सरकारी उपभोक्ता, वाणिज्यिक उपभोक्ता और औद्योगिक उपभोक्ता शामिल हैं.

बिजली की तरह हर तीन साल में बढ़ेगा वाटर टैक्स : नगर विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नयी नियमावली के तहत अब बिजली की दर में बढ़ोतरी के हिसाब से ही वाटर टैक्स का निर्धारण किया जायेगा. हर तीन साल में बिजली की दर और अन्य खर्चों की गणना किया जायेगा. उसी अनुपात में वाटर टैक्स तय किया जायेगा.

किसके लिए कितनी दर

भवन का क्षेत्रफल कनेक्शन दर

1000 स्क्वायर फीट 7000 रुपये

1001-3000 स्क्वायर फीट 14000 रुपये

3001-5000 स्क्वायर फीट 28000 रुपये

5000 स्क्वायर फीट से ऊपर 42000 रुपये

सांस्थिक व सरकारी उपभोक्ता, वाणिज्यिक उपभोक्ता और औद्योगिक उपभोक्ता के लिए 26 रुपये प्रति स्क्वायर फीट

अवैध कनेक्शन से पानी लिया तो जुर्माना भी लगेगा

नयी नियमावली में अवैध कनेक्शन लेकर पानी का उपभोग करनेवाले लोगों पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है. यदि कोई घरेलू उपभोक्ता अवैध कनेक्शन से पानी लेता पकड़ा जाता है, तो उससे चार हजार रुपये और अन्य उपभोक्ताओं से अधिकतम 10 हजार तक का जुर्माना वसूला जायेगा.

Posted By : Sameer Oraon

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