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झारखंड: विष्णु अग्रवाल की कंपनी को उत्पादन सर्टिफिकेट देने से सरकार का इंकार, जानें क्यों जरूरी है ये

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विष्णु अग्रवाल ने नामकुम हाइटेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री की 25 एकड़ जमीन लीज पर लेने के बाद इस कंपनी की एक इकाई स्थापित की. कंपनी की मूल इकाई पुरुलिया में स्थापित है

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सरकार ने महाधिवक्ता की राय को अमान्य करते हुए विष्णु अग्रवाल के आवेदन को रद्द कर दिया है. विष्णु अग्रवाल ने अपनी कंपनी श्रीराम इलेक्ट्रोकास्ट के लिए डेट ऑफ प्रोडक्शन (डीओपी) से संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन दिया था. नयी औद्योगिक नीति के तहत अनुदान का लाभ लेने के लिए इस प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है.

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विष्णु अग्रवाल ने नामकुम हाइटेंशन इंसुलेटर फैक्ट्री की 25 एकड़ जमीन लीज पर लेने के बाद इस कंपनी की एक इकाई स्थापित की. कंपनी की मूल इकाई पुरुलिया में स्थापित है. नामकुम स्थित यह जमीन बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (बीएसआइडीसी) ने विष्णु अग्रवाल को प्रति वर्गफुट एक रुपये से भी कम दर पर दी है. हाइटेंशन की जमीन पर कारखाना लगाने और उत्पादन शुरू करने के बाद विष्णु अग्रवाल ने डीओपी की मांग की.

बीएसआइडीसी द्वारा लीज पर जमीन देने के मुद्दे पर सरकार द्वारा की गयी आपत्ति के मद्देनजर डीओपी देने या नहीं देने के संबंध में महाधिवक्ता से राय मांगी गयी. महाधिवक्ता ने कहा कि डीओपी प्रमाण पत्र दिया जा सकता है. सरकार ने इसे अस्वीकार करते हुए डीओपी की मांग से संबंधित आवेदन को रद्द कर दिया.

विष्णु अग्रवाल ने फिर मांगा समय, अब 31 को इडी के समक्ष होंगे हाजिर

विष्णु अग्रवाल ने पूछताछ के लिए हाजिर होने के बदले धार्मिक कार्यों में व्यस्तता बता कर इडी से फिर 10 दिनों का समय मांगा है. इसके बाद इडी ने उन्हें अब 31 जुलाई को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया है. इडी ने जमीन की हेराफेरी के मामले में पूछताछ के लिए विष्णु अग्रवाल को समन भेज कर 26 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया था.

इससे पहले उन्हें 17 जुलाई को हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया था. लेकिन, उन्होंने बीमारी के नाम पर तीन सप्ताह का समय मांगा था. इसके बाद उन्हें 26 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया गया था. बताया जाता है कि वह अपने गृह जिला पुरुलिया में एक यज्ञ करवा रहे हैं.

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