20.1 C
Ranchi
Tuesday, March 4, 2025 | 01:42 am
20.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

असिस्टेंट टाउन प्लानर परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट का झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार

Advertisement

जेपीएससी ने सर्टिफिकेट जमा करने की छूट देते हुए 186 अयोग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कर लिया, जो अनुचित था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी देवास्मिता बासु ने एसएलपी दायर कर झारखंड हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

रांची : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की असिस्टेंट टाउन प्लानर प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में झारखंड हाइकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है. जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस ए अमानुल्लाह की खंडपीठ ने मामले में दायर स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) पर सुनवाई के बाद प्रार्थी को राहत देने से इनकार कर दिया. साथ ही एसएलपी को खारिज करते हुए झारखंड हाइकोर्ट के 16 सितंबर 2023 के फैसले को बरकरार रखा.

प्रतिवादी स्वप्निल मयूरेश व विवेक हर्षिल की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ रंजन और आभास परिमल ने पैरवी की. उन्होंने बताया कि जेपीएससी ने असिस्टेंट टाउन प्लानर प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2020 के बाद 186 अभ्यर्थियों से इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानिंग (इंडिया) का सर्टिफिकेट जमा करने के लिए छूट दी थी, जो पूरी तरह से गलत व असंवैधानिक थी. नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में जेपीएससी को छूट देने का अधिकार नहीं है. नियुक्ति के मामले में जेपीएससी ने गलत निर्णय लिया था. आवेदन की अंतिम तिथि तक सर्टिफिकेट जमा करनेवाले योग्य अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए था, लेकिन जेपीएससी ने सर्टिफिकेट जमा करने की छूट देते हुए 186 अयोग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कर लिया, जो अनुचित था. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी देवास्मिता बासु ने एसएलपी दायर कर झारखंड हाइकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.

Also Read: झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता और परिवार को जान से मारने की धमकी देने वालों पर प्राथमिकी दर्ज, जानें पूरा मामला

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

संबंधित ख़बरें

Trending News

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें
Home होम Videos वीडियो
News Snaps NewsSnap
News Reels News Reels Your City आप का शहर