29.1 C
Ranchi
Tuesday, February 11, 2025 | 02:35 pm
29.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

हेमंत सोरेन की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, हाईकोर्ट जाने का निर्देश

Advertisement

गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की थी. उनकी ओर से झारखंड हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 31 जनवरी को याचिका दायर की गयी थी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

रांची : सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने हेमंत सोरेन की याचिका सुनने से इनकार कर दिया. अदालत ने उन्हें हाइकोर्ट जाने का निर्देश दिया. अदालत ने हाइकोर्ट को मामले की शीघ्र सुनवाई कर निष्पादित करने का निर्देश दिया, लेकिन इसके लिए समय सीमा निर्धारित करने से इनकार कर दिया. हेमंत सोरेन से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इडी द्वारा जारी किये गये समन को चुनौती दी थी. साथ ही अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए उस पर रोक लगाने की मांग की थी. उनकी ओर से झारखंड हाइकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 31 जनवरी को याचिका दायर की गयी थी.

झारखंड हाइकोर्ट में एक जनवरी को सुनवाई के दौरान इडी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दायर पर दो जनवरी को सुनवाई की तिथि निर्धारित किये जाने की जानकारी दी गयी. इसके बाद हाइकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए पांच फरवरी की तिथि निर्धारित कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ओर से शीघ्र सुनवाई के अनुरोध को स्वीकार करते हुए एक विशेष पीठ का गठन किया. न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश एमएम सुंदरेश और न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की विशेष पीठ के सामने शुक्रवार को याचिका पेश की गयी.

सुप्रीम कोर्ट लाइव

न्यायाधीश संजीव खन्ना : आप यहां क्यों आये हैं? हाइकोर्ट जायें.

कपिल सिब्बल : क्यों? हम यहां क्यों नहीं आ सकते हैं?

न्यायाधीश संजीव खन्ना : हाइकोर्ट में भी यह याचिका लंबित है. इसलिए आप पहले वहीं जायें.

कपिल सिब्बल : मामला मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से संबंधित है. इसलिए आप मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका को सुनें.

Also Read: JMM का 45वां झारखंड दिवस: हेमंत सोरेन को साजिश कर भेजा गया जेल, झूठ की राजनीति करती है BJP, बोले CM चंपई सोरेन

न्यायाधीश संजीव खन्ना : अब तो गिरफ्तारी हो चुकी है. अगर हमलोग इस तरह के एक मामले की सुनवाई की अनुमति देगें, तो दूसरे सभी मामलों के सुनवाई की अनुमति देनी होगी. इसलिए सुनवाई की अनुमति नहीं दी जा सकता है. आप हाइकोर्ट में जायें. हाइकोर्ट इसे सुनने के लिए सक्षम है.

(कपिल सिब्बल ने फिर याचिका पर सुनवाई का अनुरोध किया.)

अभिषेक मनु सिंघवी (बीच में टोकते हुए) : गिरफ्तारी गैर जरूरी है.

न्यायाधीश संजीव खन्ना : इससे पहले भी संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत इसी तरह की मांग को लेकर याचिका दायर की गयी थी. इसे वापस ले लिया गया. पहले दायर की गयी याचिका में न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश स्पष्ट है. इसलिए आप संविधान के अनुच्छेद-26 के तहत इस मामले को लेकर हाइकोर्ट जायें.

एएसजी एसवी राजू (प्रवर्तन निदेशालय की ओर से) : सरकार पांच सितारा सुविधाओं वाली जगह को कैंप जेल बना रही है.

न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा हाइकोर्ट जाने का निर्देश दिये जाने और एसवी राजू की बात खत्म होने के बाद कपिल सिब्बल ने न्यायालय ने फिर अनुरोध करना शुरू किया. उन्होंने न्यायालय से यह अनुरोध किया कि वह हाइकोर्ट में दायर याचिका को निष्पादित करने के लिए एक निश्चित तिथि या समय निर्धारित करे. लेकिन, न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इसे अस्वीकार कर दिया. उन्होने हाइकोर्ट को याचिका शीघ्र निबटाने का निर्देश दिया. इस निर्देश के बाद हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई के लिए बनी विशेष पीठ की कार्रवाई समाप्त हो गयी.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें