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आठ से खुलेंगे धार्मिक स्थल, पूजा पंडालों में सात लोग ही रह सकेंगे

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कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार का नया आदेश किया है

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jharkhand news, Ranchi news रांची : कोविड-19 को लेकर राज्य सरकार ने गुरुवार की रात नया आदेश जारी किया है. राज्य में लॉकडाउन की अवधि का विस्तार 31 अक्तूबर 2020 तक कर दिया गया है. इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सभी धार्मिक स्थल अाठ अक्तूबर से खोले जा सकेंगे. वहीं दुर्गापूजा की सशर्त अनुमति दी गयी है. पारंपरिक तरीके से पूजा की अनुमति होगी.

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लोग मंिदरों और घरों में पूजा कर सकेंगे. लेिकन मंिदर में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा. पंडाल में पूजा होगी, लेकिन भीड़ लगा कर दर्शन की अनुमति नहीं होगी. पूजा पंडाल में एक समय में सात लोग से ज्यादा मौजूद नहीं रह सकेंगे, जिसमें पूजा समिति के सदस्य, पूजा आयोजक व पुजारी भी शामिल हैं.

दुर्गापूजा पंडाल में प्रतिमा स्थल चारों ओर से घिरा रहेगा. लेकिन आसपास का परिसर खुला रखना है. इसमें कोई घेराबंदी नहीं होगी. किसी तरह का कोई थीम भी पंडालों में नहीं दिखेगा. हर तरह की साज-सज्जा और लाइटिंग प्रतिबंधित रहेगी. मां दुर्गा की प्रतिमा के दर्शन भीड़ लगा कर नहीं कर सकेंगे.

पंडाल में एक वक्त में पुजारी के अलावा सात लोग ही मौजूद रह सकते हैं. भोग वितरण भी नहीं किया जा सकेगा. मूर्ति विसर्जन में जुलूस की मनाही है. प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर मूर्ति का विसर्जन तय समय पर होगा. सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा और खैनी खाने के अलावा थूकने पर पाबंदी लागू रहेगी. केंद्र और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया है.

परीक्षार्थियों को लेकर भी गाइडलाइन

राज्य में आयोजित होनेवाली किसी भी परीक्षा में शामिल होनेवाले दूसरे प्रदेश के परीक्षार्थियों को विभिन्न तरह के प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है. उक्त अवधि में उनका एडमिट कार्ड ही इंट्री पास माना जायेगा. उनके साथ एक अभिभावक भी आ सकेंगे. अन्य लोगों की तरह उनको 14 दिन होम कोरेंटिन में नहीं रहना होगा. हालांकि सभी के लिए सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क और मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है.

धार्मिक स्थल खोलने को लेकर केंद्र सरकार ने चार जून 2020 को दिशा निर्देश जारी किया था. इसके तहत मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद सहित अन्य धार्मिक स्थलों के लिए जारी एडवाइजरी का पालन करना होगा. धार्मिक स्थलों में भीड़ जमा होने, 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, गर्भवती महिला, 10 से कम उम्र के बच्चों और बीमार व्यक्ति को इन जगहों पर जाने अनुमति नहीं होगी

क्या है जरूरी नियम

सोशल डिस्टैंसिंग व मास्क पहनना हर किसी के लिए अनिवार्य

छोटे पूजा पंडाल ही बनाये जा सकेंगे, चार फीट से ज्यादा ऊंची मूर्ति नहीं होगी

पंडाल में प्रतिमा स्थल को इस तरह घेरना होगा कि बाहर से प्रतिमा के दर्शन न हों

लाइटिंग, थीम, भोग वितरण समारोह, कल्चरल, विसर्जन जुलूस आदि पर रोक

मंदिर में प्रवेश से पहले साबुन से हाथ-पैर धोने होंगे. मास्क जरूरी

एक साथ एक समय में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक

भक्तों को जूते-चप्पल अपनी गाड़ी में रखने होंगे या जूता घर में रखना होगा

सोशल डिस्टैंसिंग के साथ लाइन में लगना होगा. रास्ता अलग होगा

मूर्तियों व धार्मिक ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी

सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान के समय सोशल डिस्टैंसिंग का पालन जरूरी

किसी तरह के मेला व सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी

दुर्गापूजा पंडाल या मंडप के समीप फूड स्टॉल लगाने पर पाबंदी

कोई भी पूजा समिति किसी तरह का आमंत्रण पत्र जारी नहीं करेगी

पूजा पंडाल या मंडप के उद्घाटन का कार्यक्रम भी नहीं होगा

गरबा या डांडिया की तरह कोई प्रोग्राम नहीं होगा, न ही पूजा स्थल में कोई सार्वजनिक संबोधन का कार्यक्रम

रावण दहन का कार्यक्रम भी ऐसे सार्वजिनक स्थल पर नहीं होगा

posted by : sameer oraon

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