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राजीव कैश कांड मामले में CBI की टीम अमित अग्रवाल को लेगी रिमांड पर

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कोलकाता पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सीबीआइ को यह निर्देश दिया था कि वह पुलिस अधिकारियों से कोलकाता में ही पूछताछ करें.

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रांची : राजीव कैश कांड मामले में दिल्ली सीबीआइ की टीम बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा (रांची) में बंद व्यापारी अमित अग्रवाल को पांच दिनों की रिमांड पर लेगी. कोर्ट द्वारा रिमांड पर लेने से संबंधित आदेश की प्रतिलिपि केंद्रीय कारा (रांची) प्रशासन को उपलब्ध करा दी गयी है. दिल्ली सीबीआइ की टीम एक दो दिनों में अमित अग्रवाल को रिमांड पर लेने के लिए रांची पहुंचेगी. उल्लेखनीय है कि दिल्ली सीबीआइ ने जनवरी 2023 में राजीव कैश कांड मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें अमित अग्रवाल सहित कोलकाता पुलिस के अज्ञात अधिकारियों को अभियुक्त बनाया गया था. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि व्यापारी अमित अग्रवाल ने सुनियोजित साजिश के तहत हाइकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को कोलकाता बुलवाया. उनके टिकट की भी व्यवस्था करायी. कोलकाता पहुंचने पर राजीव कुमार को 50 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार करवाया.

इस मामले में कोलकाता पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सीबीआइ को यह निर्देश दिया था कि वह पुलिस अधिकारियों से कोलकाता में ही पूछताछ करें. उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली नहीं बुलाया जाये. सीबीआइ दिल्ली की टीम ने राजीव कैश कांड में दर्ज प्राथमिकी की जांच के दौरान अमित अग्रवाल से पूछताछ करने की जरूरत महसूस की. फिलहाल अमित अग्रवाल रांची इडी द्वारा फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन खरीदने के आरोप में जेल में है. इस कारण सीबीआइ ने पूछताछ करने के लिए रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.

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दिलीप घोष की जमानत को इडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

प्रवर्तन निदेशालय ने फर्जी दस्तावेज के सहारे बरियातू स्थित सेना की जमीन खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किये गये दिलीप घोष की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाइकोर्ट ने पिछले दिनों दिलीप घोष को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. सेना की यह जमीन फर्जी दस्तावेज के सहारे रांची के तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन सहित अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से जगतबंधु टी स्टेट के नाम पर बेची गयी थी. दिलीप घोष इस कंपनी के निदेशक है.

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