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झारखंड : मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को चार जुलाई को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश

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रांची के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के अधिवक्ता ने 15 दिनों की मोहलत मांगी है. अधिवक्ता के मुताबिक, राहुल गांधी की ओर से सशरीर उपस्थित के निर्देश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है. इस कारण कुछ समय दिया जाए.

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Jharkhand News: रांची के एमपी-एमएलए की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत में मोदी सरनेम पर टिप्पणी से जुड़े मामले की शुक्रवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने 15 दिनों की मोहलत मांगी है. बाद में अदालत ने राहुल गांधी को चार जुलाई को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया.

राहुल गांधी को 15 दिनों की मोहलत

शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना था, लेकिन उनके अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है. इसके लिए अधिवक्ता ने 15 दिनों का समय मांगा है. बता दें कि एमपी-एमएलए के स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी की ओर से दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी को पहली ही खारिज कर चुकी है.

पहले भी तीन सप्ताह का मिल चुका है वक्त

इससे पहले 23 मई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी के अधिवक्ता के आग्रह पर तीन सप्ताह का वक्त दिया था. अब एक बार फिर कोर्ट से 15 दिनों की मोहलत मांगी. राहुल गांधी ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 205 के तहत कोर्ट में सशरीर पेशी से छूट मांगी थी.

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23 अप्रैल, 2019 का है मामला

मालूम हो कि रांची निवासी प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस किया है. इसी के तहत एमपी-एमएलए के स्पेशल कोर्ट में सुनवाई चल रही है. प्रदीप मोदी द्वारा अर्जी में आरोप लगाया कि 23 अप्रैल, 2019 को लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी जब रांची में चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे, तब उन्होंने मोदी सरनेम वाले लोगों पर टिप्पणी की थी. इससे पूरे समाज की भावनाएं आहत हुई.

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