21.1 C
Ranchi
Friday, February 7, 2025 | 01:44 pm
21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट, चुनाव आयोग ने कहा- प्रचार में भाषा का ख्याल रखें

Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.

आसाराम बापू आएंगे जेल से बाहर, नहीं मिल पाएंगे भक्तों से, जानें सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पर दी जमानत

Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.

Oscars 2025: बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप, लेकिन ऑस्कर में हिट हुई कंगुवा, इन 2 फिल्मों को भी नॉमिनेशन में मिली जगह

Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement

झारखंड : आय से अधिक संपत्ति के मामले लोकपाल की जांच पर रोक नहीं, शिबू सोरेन की याचिका खारिज, बढ़ सकते हैं मुश्किलें

Advertisement

गोड्डा के भाजपा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने शिबू सोरेन व परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए अगस्त 2020 में लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज करायी थी.

Audio Book

ऑडियो सुनें

रांची : दिल्ली हाइकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल की जांच का सामना कर रहे झामुमो प्रमुख व सांसद शिबू सोरेन की ओर से दायर अपील याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की. जस्टिस रेखा पल्ली और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने हाइकोर्ट के एकल पीठ के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना. मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने प्रार्थी शिबू सोरेन को राहत देने से इनकार कर दिया. साथ ही याचिका को खारिज कर दिया. खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला है कि लोकपाल ने अब तक यह निर्णय नहीं लिया है कि सोरेन के खिलाफ सीबीआइ सहित किसी भी एजेंसी द्वारा जांच का निर्देश देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है या नहीं. इसलिए लोकपाल द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण में कोई खराबी नहीं है.

- Advertisement -

इससे पहले प्रार्थी शिबू सोरेन की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने लोकपाल की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और जांच का कोई आधार नहीं बनता है. इस पर पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया वह याचिकाकर्ता की दलील से सहमत नहीं है. सभी दस्तावेजों पर गौर करने के बाद अंतिम निर्णय दिया जायेगा. वहीं, लोकपाल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रार्थी की दलील का विरोध करते हुए कहा कि शिबू सोरेन के खिलाफ मामला चलाने का पर्याप्त आधार है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी शिबू सोरेन ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी है. जनवरी में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल पीठ ने लोकपाल के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा था कि यह लोकपाल को तय करना है कि इस मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत है या नहीं. गोड्डा के भाजपा सांसद डॉ निशिकांत दुबे ने शिबू सोरेन व परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए अगस्त 2020 में लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज करायी थी.

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Word Of The Day

Sample word
Sample pronunciation
Sample definition
ऐप पर पढें