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5 वर्षों के लिए प्रभावी होगी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, सरकार पर पड़ेगा 24 करोड़ का भार, ऐसे मिलेगी सब्सिडी

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इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा संकल्प जारी कर दिया गया है. इसमें कहा गया है कि भविष्य में झारखंड मुख्यमंत्री गाड़ी ग्राम योजना, 2022 के कार्यान्वयन के दौरान आनेवाली त्रुटियों का निराकरण करने में परिवहन विभाग स्वयं सक्षम होगा

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प्रथम चरण में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना पांच वर्षों के लिए प्रभावी होगी. इस योजना के तहत 250 वाहनों के संचालन पर इस वित्तीय वर्ष (2023-24) में विभाग पर 24 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा. वहीं वाहनों के परिचालन में वाहन मालिकों के द्वारा अनियमितता पाये जाने पर विधिसम्मत कार्रवाई होगी. यदि वाहन स्वामी द्वारा इस योजना के तहत स्वीकृत परमिट को स्वेच्छा से प्रत्यर्पण किया जाता है, तो उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई उप परिवहन आयुक्त सह सचिव, परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जायेगा.

इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा संकल्प जारी कर दिया गया है. इसमें कहा गया है कि भविष्य में झारखंड मुख्यमंत्री गाड़ी ग्राम योजना, 2022 के कार्यान्वयन के दौरान आनेवाली त्रुटियों का निराकरण करने में परिवहन विभाग स्वयं सक्षम होगा. साथ ही वित्तीय मामलों को छोड़ कर अन्य मुद्दाें पर विधिसम्मत अधिसूचना खुद परिवहन विभाग निर्गत करेगा. संकल्प के अनुसार ग्रामीण मार्गों पर संचालित बसों को सरकारी बस स्टैंड में प्राथमिकता दी जायेगी.

Also Read: सीएम ग्राम गाड़ी योजना : देवघर एम्स के लिए वाहन चलाने वालों को नहीं देना होगा रोड टैक्स, एक रुपए में परमिट

साथ ही सभी प्रकार के पड़ाव शुल्क व नगर निगम प्रवेश शुल्क आदि नहीं लगेगा. योजना के तहत पहला परमिट जारी करने की तिथि से पांच वर्षों की अधिकतम अवधि के लिए मार्ग कर में छूट दी जायेगी. परमिट शुल्क एक रुपये व आवेदन शुल्क एक रुपये लिया जायेगा. ग्रामीण मार्ग पर संचालित वाहन द्वारा संतोषजनक परिचालन किये जाने की स्थिति में परमिट नवीकरण फिर से पांच वर्षों या योजना लागू रहने की तिथि, जो भी पहले हो, तक परमिट का नवीकरण किया जायेगा. साथ ही पूर्व की तरह सभी प्रकार के विनिर्धारित सब्सिडी दी जायेगी.

महत्वपूर्ण तथ्य

मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत मार्ग की अधिकतम दूरी 125 किलोमीटर होगी.

योजना के तहत हल्के व मध्यम वाणिज्यिक चार पहिए वाहन, जिनमें हार्ड टॉप बॉडी व सॉफ्ट टॉप बॉडी हो, जिनका निर्माण मोटरवाहन अधिनियम 1988 के अनुसार सात से 42 यात्रियों के बैठाने की क्षमता वाले सिर्फ नये खरीदे गये वाहनों को ही परमिट की सुविधा मिलेगी.

योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक, विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थी, दिव्यांग, एचआइवी पॉजिटिव, विधवा व झारखंड आंदोलनकारी को बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जायेगी

ऐसे मिलेगी सब्सिडी

33 से 42 सीट वाले वाहनों के लिए 18 रुपये/किमी, 25 से 32 सीट के लिए 14.50 रुपये/ किमी, 13 से 25 सीट के लिए 10.50 रुपये/ किमी और सात से 12 सीट के लिए 7.50 रुपये/किमी सब्सिडी दी जायेगी.

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