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नाबालिग से किया था दुष्कर्म, अभियुक्त को 20 साल की कैद

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पोक्सो के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने खलारी के महावीर नगर निवासी बसंत यादव को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में 20 साल की सजा सुनायी है़ साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है़

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रांची : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने खलारी के महावीर नगर निवासी बसंत यादव को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में 20 साल की सजा सुनायी है़ साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है़ जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 18 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी़ छह मार्च को अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया था़ जानकारी के मुताबिक छह जून 2017 को बुढ़मू निवासी नाबालिग खलारी, महावीर नगर अपने चाचा के घर गयी थी़ उस समय चाचा-चाची घर में नहीं थे़

अभियुक्त ने नाबालिग को कहा कि उसके चाचा-चाची दूसरे के घर गये है़ं वह उसे उनके पास पहुंचा देगा़ उसके बाद बाइक पर बैठा कर चाचा-चाची के पास ले जाने के लिए निकला और झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया़ बाद में उसके चाचा के घर छोड़ दिया़ उस वक्त नाबालिग ने भय से घटना की जानकारी घरवालों को नहीं दी थी़ कुछ दिनों बाद तबीयत खराब होने पर पता चला की वह गर्भवती है. घरवालों ने पूछताछ की तो सच्चाई बतायी़ उसके बाद 18 सितंबर 2017 को खलारी थाना मेें अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी़

बच्ची से गैंगरेप करनेवाले तीन आरोपी दोषी करार : पोक्सो की विशेष अदालत ने सोनाहातू में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी संजय मुंडा, नरोत्तम मुंडा व दीपक मुंडा को दोषी करार किया है़ सजा के बिंदु पर 20 मार्च को सुनवाई होगी़ तीनाें ने नाबालिग से 17 मई 2018 की रात सामूहिक दुष्कर्म किया था. उस समय नाबालिग शौच के लिए गयी थी़ रात में घर लौटने के बाद उसने घटना की जानकारी परिजनों को दी़ उसके बाद अगले दिन 18 मई 2018 को सोनाहातू थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. और 15 जुलाई 2018 को चार्जशीट दाखिल की गयी थी़

नाबालिग का किया था अपहरण, 10 साल की सजा, जेल में है अभियुक्त : पोक्सो के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने धुर्वा जेपी मार्केट से नाबालिग का अपहरण करनेवाले अभियुक्त सूरज खटीक (28) को दस साल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है़ जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह महीना अतिरिक्त सजा काटनी होगी़ छह मार्च को अदालत ने सूरज को इस मामले में दोषी पाया था़ जानकारी के मुताबिक सूरज ने शादी की नियत से 18 मई 2017 को नाबालिग का अपहरण कर लिया था़ उसी दिन उसके खिलाफ धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी़ बाद में पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया था, लेकिन अभियुक्त फरार हो गया था़ नौ जून 2017 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था. वह उसी समय से जेल में है़

मकान मालिक के साला के बेटे पर बेटी को भगाने का लगाया आरोप : रांची. जगन्नाथपुर क्षेत्र के बिरसा चौक-खूंटी रोड स्थित किराये के मकान में रहनेवाली 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा आठ फरवरी से लापता है. उसके पिता की शिकायत पर अपहरण का केस दर्ज किया गया है. उन्होंने अपहरण का आरोप मकान मालिक के साला के बेटे पर लगाया है. जानकारी के अनुसार नाबालिग के पिता मूल रूप से नालंदा जिला के रहनेवाले हैं. वर्तमान में परिवार के साथ बिरसा चौक- खूंटी रोड में किराये के मकान में रहते हैं. घटना के दिन उनकी बेटी बिना बताये दिन के चार बजे घर से निकली थी. जब रात तक वह नहीं लौटी , तब परिजन परेशान हो गये. पहले रिश्तेदार, दोस्त, उसकी सहेली सहित अन्य लोगों से पूछताछ की, लेकिन पता नहीं चला. तब 15 मार्च को शिकायत दर्ज करायी गयी.

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