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झारखंड में 31 जनवरी तक बढ़ा सेमी लॉकडाउन, जारी रहेंगी पूर्व की तरह पाबंदियां

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झारखंड में 31 जनवरी तक सेमी लॉकडाउन 31 जनवरी तक जारी रहेगा. इसमें कोई नया बदलाव नहीं किया गया है. मुख्य सचिव ने कल देर शाम आदेश जारी किया.

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रांची : झारखंड में 31 जनवरी तक सेमी लॉकडाउन जारी रहेगा. पहले यह 15 जनवरी तक लागू था. वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 जनवरी तक कर दिया है. पूर्व में 15 जनवरी तक जारी पाबंदियां 31 जनवरी तक भी लागू रहेंगी. कोई नया बदलाव नहीं किया गया है.

मुख्य सचिव ने शनिवार की देर शाम आदेश जारी किया. यानी पहले की तरह ही रेस्टोरेंट, बार, पेट्रोल पंप, दवा दुकानें व स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य चीजें जैसे अस्पताल, जांच केंद्र अपने निर्धारित समय तक खुलेंगे. बाकी सभी दुकानें रात आठ बजे तक ही खुली रह सकेंगी.

स्कूल-कॉलेज में 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य की छूट :

स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे ,लेकिन इन संस्थानों में 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य की छूट होगी. फिलहाल ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन पढ़ाई ही होगी. कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई होगी.

शॉपिंग मॉल के लिए एक मार्च 2021, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स के लिए 31 जनवरी 2021, डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए 24 मई 2020 और इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए 22 अगस्त 2020 को संबंधित विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना हाेगा.

संस्थानों, दुकानों व सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. दुकानों व अन्य प्रतिष्ठानों में सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रखनी हाेगी. सोशल डिस्टैंसिंग का भी पालन अनिवार्य तौर पर करना होगा.

  • स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे, कोई नया बदलाव नहीं किया गया

  • 31 जनवरी तक जारी रहेंगी ये पाबंदियां

  • स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे,लेकिन इन संस्थानों में 50% क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य होंगे.

  • सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार व मॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे.

  • रेस्टोरेंट, बार, पेट्रोल पंप, दवा दुकानें व स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य चीजें जैसे अस्पताल, जांच केंद्र अपने सामान्य समय पर बंद होंगे, जबकि बाकी सभी दुकानें रात्रि आठ बजे तक ही खुली रहेंगी.

  • सभी पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, चिड़ियाघर, पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम पूर्णत: बंद रहेंगे

  • इनडोर आयोजनों में कुल क्षमता का 50% या 100, दोनों में से जो कम हो, क्षमता के साथ आयोजन हो सकेंगे

  • सरकारी व निजी संस्थानों के कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुले रहेंगे.

Posted By : Sameer Oraon

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