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Jharkhand Unlock : इंटर स्टेट बस संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी, इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो कार्रवाई

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मनाही के बाद भी अगर कोई बस संचालक किराये में बढ़ोतरी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. बस संचालकों को निर्गत परमिट के रूट पर निर्धारित सीट के अनुरूप ही यात्रियों को लेकर परिचालन कराने को कहा गया है.

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  • राज्य परिवहन विभाग ने जारी की है गाइडलाइन

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  • यात्रा के दौरान खिड़कियों को खुला रखने का निर्देश

Jharkhand Inter State Bus Service Guidelines रांची : झारखंड से दूसरे राज्यों (इंटर स्टेट) के लिए बस सेवा शुरू हो गयी है. बसों के परिचालन को लेकर राज्य परिवहन विभाग की ओर से गाइडलाइन जारी की गयी है. इसमें कोरोना के मद्देनजर कई एहतियात बरतने को कहा गया है. बसों में एसी चलाने पर रोक लगायी गयी है. संक्रमण नहीं फैले और यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए बसों की खिड़कियों को यात्रा के दौरान खुला रखने को कहा गया है. वहीं, बस संचालक पूर्व निर्धारित किराया ही यात्रियों से ले सकेंगे.

मनाही के बाद भी अगर कोई बस संचालक किराये में बढ़ोतरी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. बस संचालकों को निर्गत परमिट के रूट पर निर्धारित सीट के अनुरूप ही यात्रियों को लेकर परिचालन कराने को कहा गया है. कोरोना संक्रमण के मद्देनजर संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे बस के चालक, कंडक्टर और सह चालक का टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें.

बस चालक, कंडक्टर और सह चालक के साथ ही यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा.

बसों में स्प्रे सैनिटाइजर रखना और हर नये यात्री के बैठने से पहले सीट को सैनिटाइज करना जरूरी.

यात्रा के दौरान गुटखा, पान, खैनी जैसी चीजों का सेवन वर्जित.

सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर रोक. मुंह, नाक, आंख आदि को हाथों से टच न करें.

यात्रा के बाद यात्रियों को घर जाकर कपड़े साफ करने के साथ ही स्नान भी करने को कहा गया है. कुछ दिनों तक घर के बाकी सदस्यों से सोशल डिस्टैंसिंग बनाये रखने को कहा है.

65 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाले लोगों, रोगियों, गर्भवतियों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को विशेष परिस्थिति में ही यात्रा करने का सुझाव दिया गया है.

यात्रा के दौरान हाथ धोकर या सैनिटाइज कर ही कुछ खाने की सलाह दी गयी है.

यात्रा के दौरान यात्रियों का ब्योरा बस प्रबंधन को रखने को कहा गया है.

ड्राइवर के केबिन में यात्रियों के बैठने की मनाही होगी.

बस स्टैंडों पर कोरोना से बचाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा अनाउंसमेंट और साफ-सफाई की व्यवस्था करने को कहा गया है.

Posted By : Sameer Oraon

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