झारखंड से ही मैट्रिक व इंटर पास करने संबंधी जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली-2021 को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर झारखंड हाइकोर्ट 16 दिसंबर को फैसला सुनायेगा. यह मामला चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सूचीबद्ध है. पूर्व में सात सितंबर को खंडपीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. उल्लेखनीय है कि रमेश हांसदा, अभिषेक दुबे व अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दायर कर उक्त नियमावली को चुनौती दी गयी है. राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास करनेवाले विद्यार्थी ही नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में यह प्रावधान शिथिल रहेगा.
BREAKING NEWS
Delhi Assembly Election 2025 Date : दिल्ली में मतदान की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. यहां एक ही चरण में मतदान होंगे.
Asaram Bapu Gets Bail : स्वयंभू संत आसाराम बापू जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है.
Oscar 2025: ऑस्कर में जाना हर फिल्म का सपना होता है. ऐसे में कंगुवा, आदुजीविथम और गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन में अपनी जगह बना ली है.
Advertisement
झारखंड से मैट्रिक-इंटर पास करनेवाले को ही नौकरी, फैसला आज
Advertisement
झारखंड हाइकोर्ट 16 दिसंबर को फैसला सुनायेगा. यह मामला चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सूचीबद्ध है.
ऑडियो सुनें
By Raj Lakshmi
- Advertisement -
ट्रेंडिंग टॉपिक्स
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Word Of The Day
Sample word
Sample pronunciation
Sample definition