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रांची के सेवा सदन व अपर बाजार के मकानों को तोड़ने के नगर निगम के आदेश पर रोक, हाइकोर्ट ने दिया ये निर्देश

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झारखंड हाइकोर्ट द्वारा रांची नगर निगम के उस आदेश पर अपीलीय प्राधिकार के गठन तक रोक लगा दी गयी है, जिसमें रांची के सेवा सदन व अपर बाजार के मकानों को तोड़ने का आदेश जारी किया गया है. अदालत ने एक हफ्ते में अपीलीय प्राधिकार के गठन का निर्देश राज्य सरकार को दिया है.

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Jharkhand News, रांची न्यूज (राणा प्रताप) : रांची नगर निगम द्वारा नागरमल मोदी सेवा सदन अस्पताल व अपर बाजार समेत जिन मकानों को तोड़ने का आदेश जारी किया है, उन पर झारखंड हाइकोर्ट द्वारा अपीलीय प्राधिकार के गठन तक रोक लगा दी गयी है. राज्य सरकार को एक हफ्ते में अपीलीय प्राधिकार को फंक्शनल करने का निर्देश दिया गया है.

झारखंड की राजधानी रांची के नागरमल मोदी सेवा सदन अस्पताल व अपर बाजार के मकानों सहित जिन मामलों में नगर निगम के नगर आयुक्त ने तोड़ने का आदेश पारित किया है, उन सभी पर अपीलीय प्राधिकार के गठन तक फिलहाल रोक लगा दी गयी है. एक हफ्ते में अपीलीय प्राधिकार को फंक्शनल करने का निर्देश दिया गया है.

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झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को अपीलीय प्राधिकार को 1 सप्ताह में फंक्शनल करने का निर्देश दिया गया है. रांची के अपर बाजार में निर्बाध ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. सड़क पर गाड़ियों की पार्किंग नहीं हो. पार्किंग बनाने तक नो पार्किंग जोन नहीं बनाया जाए. वन वे ट्रैफिक व्यवस्था से कैसे निर्बाध ट्रैफिक सुनिश्चित होगी यह पुलिस देखे.

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63 वर्ष पुरानी चिकित्सा संस्था सेवा सदन के भवन को तोड़ने का आदेश रांची नगर निगम के नगर आयुक्त ने दिया है. सेवा सदन प्रबंधन ने कहा था कि नगर आयुक्त का यह आदेश गलत है. इसे हाइकोर्ट में चुनौती दी जायेगी. प्रबंधन का कहना है कि सेवा सदन भवन का नक्शा 1980 में आरआडीए ने पास किया है. निगम के सामने इसे प्रस्तुत किया गया है, लेकिन नगर आयुक्त इसे नहीं मान रहे हैं.

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अस्पताल प्रबंधन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मरीजों को भर्ती नहीं करने का आदेश नगर आयुक्त नहीं दे सकते हैं. जो भी मरीज आयेगा, उसे जरूरी होने पर भर्ती किया जायेगा. अस्पताल किसी मरीज को लौटा नहीं सकता. वहीं दूसरी ओर रांची के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा था कि सेवा सदन अवैध निर्माण कर बनाया गया है. सेवा सदन ही नहीं, बल्कि राजधानी के ऐसे सभी भवन तोड़े जायेंगे. ऐसा अवैध निर्माण करानेवाले अपने भवन को खाली कर दें. उन्होंने कहा कि सेवा सदन को 15 दिनों का समय दिया गया है और 16वें दिन से कार्रवाई शुरू हो जायेगी. अब झारखंड हाइकोर्ट ने अपीलीय प्राधिकार के गठन होने तक इन्हें तोड़ने पर रोक लगा दी है. इस बाबत राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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